छत्तीसगढ़ सरकार ने किया ‘पेसा’ नियम 2022 का अनुमोदन

रायपुर,  छत्तीसगढ़ सरकर ने राज्य में छत्तीसगढ़ पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) (पेसा) नियम-2022 के प्रारूप का अनुमोदन कर दिया है। राज्य के जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को उनके निवास कार्यालय में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में छत्तीसगढ़ पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) (पेसा) नियम-2022 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, जिनके पास पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भी है ने इस फैसले पर खुशी जाहिर की और कहा कि पेसा नियम के अंतर्गत सभी वर्गों को ग्राम सभा की समितियों में प्रतिनिधित्व मिलेगा।

सिंहदेव ने ट्वीट कर कहा, ”आज आप सभी के साथ यह साझा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि राहुल गांधी जी की मंशा के अनुरूप जन- घोषणा पत्र 2018 में जो पेसा नियम छत्तीसगढ़ में लागू करने का फैसला हम सभी ने मिलकर लिया था, वह कैबिनेट की बैठक में पूर्ण हुआ है।”

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