आरोपी विद्याधर राम को वर्ष 2021 में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में जेल भेजा गया था,
आरोपी के विरुद्ध थाना आस्ता में अपराध क्रमांक 29/2024 धारा 62, 74, 75(1), 332(ख) बी.एन.एस. पंजीबद्ध।
मामला जशपुर जिला अंतर्गत थाना आस्ता का है जहां दिनाक 13.08.2024 को थाना आस्ता में उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज करायी की दिनांक 08.08.2024 के सुबह 06.30 बजे इसके मम्मी-पापा खेत तरफ काम करने गये थे यह सुबह 09.30 बजे घर में अकेली थी, कॉलेज जाने के लिये तैयार हो रही थी कि उसी समय पड़ोस के गांव का विद्याधर राम इसके घर आकर बोला कि मोबाईल चार्जर चाहिये तो यह बोली कि चार्जर नहीं है। उतने में ही विद्याधर घर अंदर घुसकर घर का दरवाजा बंद कर दिया और इसे बेईज्जत करने की नियत से छेड़छाड़ कर रहा था, जिससे यह जोर से चिल्लाई और रोने लगी उसी समय इसके माता-पिता खेत में काम कर के घर पहुंचे इसकी आवाज को सुनकर पिताजी दरवाजा खोले तो विद्याधर राम ने प्रार्थिया के पिताजी को घर के दरवाजे के पास धक्का मारकर भाग गया तथा अपने मोबाईल और चप्पल को इसके घर पर छोड़ दिया है। दो साल पहले भी विद्याधर राम द्वारा इसके साथ दुष्कर्म किया था, जिसकी रिपोर्ट इसने थाना आस्ता में की थी। विद्याधर राम इस प्रकरण में जेल गया था अभी जमानत में बाहर आया है। प्रार्थिया की उक्त रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 29/2024 धारा 62, 74, 75(1), 332(ख) बी.एन.एस. कायम कर विवेचना में लिया गया।
➡️पुलिस अधीक्षक जशपुर द्वारा फरार आरोपी की गिरफ्तारी हेतु थाना प्रभारी आस्ता को टीम बनाकर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था, आरोपी विद्याधर राम घटना घटित कर फरार था जिसकी पतासाजी लगातार की जा रही थी, पतासाजी दौरान आरोपी के गांव में आने की सूचना मिलने पर तत्काल पुलिस टीम द्वारा मौके पर जाकर घेराबंदी कर उसके घर से दबोचकर अभिरक्षा में लेकर थाना लाया गया, पूछताछ में आरोपी ने उक्त घटना को घटित करना स्वीकार किया है। *आरोपी विद्याधर राम उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम धसमा* बीच बस्ती थाना आस्ता जिला जशपुर (छ.ग.) को दिनांक 31.08.2024 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जिला जेल जशपुर भेजा गया गया है।
➡️सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी आस्ता, उप निरीक्षक संतोष सिंह, प्रधान आरक्षक सुरेश गौड़, आरक्षक जगनारायण, दिलीप खलखो, अम्बुज सिंह शामिल थे।
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