जिला उपभोक्ता विवाद  प्रतितोषण आयोग के आदेश के बाद   बिग बाजार ने लौटायी  ग्राहक को स्कीम की रकम

रायगढ़।  जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग  रायगढ़ ने संजीव पांडे वरिष्ठ कर सहायक आयकर विभाग रायगढ़ द्वारा प्रस्तुत एक वाद मेंअपना एक पक्षीय  निर्णय देते हुए बिग बाजार को मेंबरशिप के पैसे वापस करने और 1000 क्षतिपूर्ति तथा 1000 वादव्यय  देने का आदेश  जारी किया है।  इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के द्वारा कई शहरों में बिग बाजार के नाम पर एक रिटेल स्टोर खोला गया था जिसका मुख्यालय नॉलेज हाउस श्याम नगर विकोली लिंकरोड जोगेश्वरी ईस्ट मुंबई महाराष्ट्र है बिग बाजार ने एक योजना अपने ग्राहकों के लिए जारी की थी जिसमें उसने एक कार्ड बनाकर अपने कस्टमर को दिया था जिसके अंतर्गत ग्राहक से 11000 रुपए की राशि ली गई थी इस कार्ड केआधार पर खरीदारी करने पर  बिल में से कुछ रकम छूट के रूप में ग्राहक को प्रदान की जाती

थी।आयोग ने इस प्रकरण में एक पक्षीय निर्णय देते हुए बिग बाजार को कुल 13000 रुपए की धनराशि संजीव पांडे को देने का आदेश जारी किया है। जिसके अंतर्गत 45 दिन के अंदर यह भुगतान होना है।  यदि 45 दिन के अंदर बिग बाजार यह राशि वापस नहीं करता है तो भुगतान के दिनांक तक उसे 6% वार्षिक की दर से ब्याज भी देना होगा।

इसी कड़ी में आयोग के निर्णय के बाद बिग बाजार ने ब्याज सहित 14056/- की धनराशि श्री संजीव पांडे को आयोग के माध्यम से एक धनादेश द्वारा प्रदान की गई । उल्लेखनीय है कि इस योजना में रायगढ़ के हजारों लोगों ने धनराशि जमा की थी यह निर्णय और बिग बाजार द्वारा राशि वापस करना उन लोगों के लिए राहत की खबर होगी। 

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