CG News : छत्तीसगढ़ में शिक्षा विभाग को लेकर आई बड़ी खबर, हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती को लेकर किया ये बड़ा फैसला

CG News : बिलासपुर। हाईकोर्ट ने आरसीआई ट्रेंड टीचर्स एसोसिएशन की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए स्कूलों में विशेष शिक्षकों की भर्ती पर स्कूल शिक्षा सचिव से 6 सप्ताह में शपथपत्र पर जवाब तलब किया है। अगली सुनवाई समर वेकेशन के बाद होगी।

 

आरसीआई ट्रेंड टीचर्स एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि छत्तीसगढ़ में स्कूलों में सरकार स्पेशल एजुकेटर नियुक्त नहीं कर रही है। प्रदेश में 60 हजार से ज्यादा विशेष ज़रूरतों वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रदेश में 2021 तक सिर्फ़ 888 विशेष शिक्षक ही हैं। जबकि छत्तीसगढ़ में सरकारी आँकड़ों के हिसाब से आज लगभग हजारों विशेष शिक्षकों की ज़रूरत है।

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चीफ जस्टिस की डीबी में हुई सुनवाई में अधिवक्ता तिवारी ने बताया कि,यही मामला सुप्रीम कोर्ट भी गया था। इसमें जस्टिस रजनीश पाण्डेय ने सभी राज्य सरकारों को विशेष शिक्षक अपने स्कूलों में नियुक्त करने के निर्देश दिए थे। सुको ने राज्यों से इसकी कम्पलाएंस रिपोर्ट भी मंगाई थी।

 

CG News : इस निर्णय के 2 साल बाद भी छत्तीसगढ़ शासन ने कोई भी कदम नहीं उठाया। इस वजह से यह बच्चे उन स्कूलों में नहीं पढ़ पा रहे हैं जिसका उल्लेख राइट टू एजुकेशन एक्ट में किया गया है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने सुनवाई के बाद शासन से पूछा कि, सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर सरकार ने कहाँ तक अमल किया है। इसके साथ ही शिक्षा सचिव से शपथपत्र पर जवाब देने कहा है।

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