जिले में बायो डीजल की खुदरा बिक्री के लिए कलेक्टर से लेनी होगी अनुमति…

दिलीप कुमार वैष्णव @ आपकी आवाज

आवश्यक अनुमोदन-अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ करना होगा आवेदन
विनिर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं की जानकारी ऑनलाइन एंट्री करने पर ही होगी बायो डीजल की आपूर्ति

कोरबा छत्तीसगढ़ – परिवहन प्रयोजन के लिए हाई स्पीड डीजल के साथ मिश्रण के लिए बायो डीजल(बी-100) की बिक्री जिले में कलेक्टर की अनुमति से होगी। जिले में बायो डीजल की खुदरा बिक्री के लिए विभिन्न प्रकार के जरूरी अनुमोदन-अनापत्ति प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। इन अनापत्ति प्रमाण पत्र के अभाव में जिले में जैव डीजल की खुदरा बिक्री करने की अनुमति नहीं होगी। जैव डीजल विक्रय केन्द्र की स्थापना के लिए आवश्यक अनुमोदन-अनापत्ति प्रमाण पत्र कार्रवाई पूर्ण होने के बाद जैव डीजल खुदरा विक्रेताओं द्वारा जिन जैव डीजल विनिर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं से जैव डीजल प्राप्त किया जाएगा, उनका विवरण अनिवार्य रूप से ऑनलाइन पोर्टल एंट्री करना होगा। खाद्य विभाग के ऑनलाइन पोर्टल में एंट्री करने के पश्चात ही खुदरा विक्रेताओं को जैव डीजल की आपूर्ति की जाएगी। कलेक्टर श्रीमती रानू साहू ने जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारियों को अपने अनुविभाग क्षेत्र के जैव डीजल विनिर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं से जैव डीजल विक्रय केन्द्र की स्थापना के लिए कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
जिला खाद्य अधिकारी श्री जे. के. सिंह ने बताया कि बायो डीजल विक्रेताओं के पंजीयन के लिए विभिन्न विभागों-संस्थानों से अनुमोदन-अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। इन अनापत्ति प्रमाण पत्रों में कलेक्टर द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र भी अनिवार्य होगा, जैसे कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के खुदरा बिक्री केन्द्रों की स्थापना के लिए दिया जाता है। पंजीयन के लिए पेट्रोलियम विस्फोटक सुरक्षा संगठन द्वारा जारी लाइसेंस, राष्ट्रीय-राज्य राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र, छत्तीसगढ़ शासन के मापतौल विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र, खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र, जिला प्रशासन से वाणिज्यिक भूमि उपयोग संबंधी प्रमाण पत्र, छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं जीएसटी पंजीकरण प्रमाण पत्र भी अनिवार्य होगा। इसके साथ ही बायो डीजल विक्रेताओं के पंजीयन के लिए अग्नि शमन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र, दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम में पंजीकरण और छत्तीसगढ़ पर्यावरण मण्डल से प्रदूषण नियंत्रण के पर्यावरणीय स्वीकृति भी अनिवार्य होगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button