विवाह कार्यक्रम की अनुमति नहीं लेने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई….

विवाह कार्यक्रम की अनुमति आनलाइन आवेदन तहसील कार्यालय स्थित लोक सेवा केन्द्र में किया जा सकेगा, विवाह कार्यक्रम में दस से अधिक भीड़ भाड़ किए जाने पर 188 धारा के तहत कार्यवाही करने के निर्देश, ध्वनि विस्तार यंत्र पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा, विवाह कार्यक्रम में ढोल गाजे बाजे की अनुमति नहीं मिलेगी

जशपुरनगर 19 अप्रैल 2021/कलेक्टर  श्री महादेव कावरे ने आज वीडियो कंाफ्रेंस के माध्यम से बैठक लेकर निर्देषित किया है कि प्रत्येक तहसील कार्यालय में संचालित होने वाले लोक सेवा केंद्र में एक व्यक्ति कार्य करेगा । वर्तमान में विवाह के लिए समस्त आवेदन ऑनलाइन माध्यम से ही लिया जाना है। इसके लिए आवेदन लोक सेवा केंद्र से ही किया जाएगा। सभी लोक सेवा केंद्र संचालक अपने एक एक ऑपरेटर को कल से लोक सेवा केंद्र में बिठाएंगे । केवल तहसील कार्यालय के लोक सेवा केंद्र का संचालन किया जाना है । सुरक्षा के समस्त मानकों का पालन किया जाना है ।
विवाह कार्यक्रम की अनुमति हेतु ऑनलाइन आवेदन तहसील कार्यालय स्थित लोक सेवा केंद्र से किया जा सकेगा
जिले में विवाह कार्यक्रम हेतु अनुमति लिया जाना अविवार्य होगा। इस हेतु आवेदक सम्बंधित तहसील कार्यालय स्थित लोक सेवा केंद्र से ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।  विवाह अनुमति की सम्पूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन किया गया हैं।  आवेदक को विवाह कार्यक्रम दिनांक से कमसेकम तीन दिवस पूर्व ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया जाना होगा।  इसमें यह स्पष्ट है की कार्यक्रम स्थल में अनुमति कुल दस लोगो की ही होगी । दस लोगो से अधिक लोग कार्यक्रम स्थल में उपस्थित नहीं हो सकेंगे। दस से अधिक अथवा भीड़ किये जाने पर सम्बंधित पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही भी किया जा सकेगा।

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