युवा कैरियर निर्माण अंतर्गत राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी हेतु 15 सितम्बर तक आवेदन आमंत्रित

जशपुरनगर 28 अगस्त 2021

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/ युवा कैरियर निर्माण योजना अन्तर्गत संघ,राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी हेतु राज्य स्थित निजी कोचिंग संस्थाओं के माध्यम से राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के पात्र विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाना है। कोचिंग की अवधि 01 वर्ष अथवा सीजीपीएससी वर्ष 2022 के साक्षात्कार होने तक होगी। जो भी अधिक अवधि तक चले, कोचिंग की अवधि घटाया या बढ़ाया जा सकता है। कोचिंग राज्य मुख्यालय में सम्पन्न कराया जायेगा।
सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग ने बताया कि कोचिंग में छत्तीसगढ़. राज्य के मूल निवासी, जिनकी आयु 01 जनवरी 2021 को 20 वर्ष से 30 वर्ष के मध्य हो तथा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, कालेज से स्नातक की डिग्री में कम से कम 50 प्रतिशत अंक या समतुल्य ग्रेड से उत्तीर्ण हो, आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।  युवा कैरियर निर्माण योजना अन्तर्गत राज्य के 100 सीट स्वीकृत है, जिसमें अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 50 प्रतिशत, अनुसूचित जाति 30 प्रतिशत एवं अन्य पिछड़ा वर्ग 20 प्रतिशत प्रत्येक वर्ग में 33 प्रतिशत महिला के लिए आरक्षित है। इस हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।  आवेदक के अभिभावक, पालक की वार्षिक आय रूपये 3.00 लाख तक होनी चाहिए। इस संबंध में लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया आय प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। साथ ही स्व घोषणा प्रमाण पत्र  दस रुपए के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।  कुल कोचिंग का 80 प्रतिशत राशि विभाग द्वारा एवं 20 प्रतिशत राशि अभ्यर्थी को वहन करना होगा।
  उन्होंने बताया कि सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना अन्तर्गत पूर्व वर्षों में प्रोत्साहन राशि प्राप्त विद्यार्थी यदि इस कोचिंग योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो प्रोत्साहन राशि विभाग को वापस करना होगा। इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी निर्धारित आवेदन प्रारूप में सही-सही जानकारी भरकर, संबंधित दस्तावेज स्वयं के द्वारा सत्यापित कर दिनाँक 15 सितम्बर 2021 तक कार्यालयीन समय पर कार्यालय सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, जशपुर में प्रस्तुत कर सकेंगे। अपूर्ण आवेदन एवं दस्तावेज पाये जाने पर आवेदन निरस्त किया जायेगा। इस संबंध में नियमों की जानकारी, आवेदन प्रारूप प्राप्त करने हेतु विभाग के वेबसाईट  www.tribal.cg.gov.in  पर अवलोकन कर सकते हैं अथवा कार्यालय सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, जशपुर के सूचना पटल पर नियम व शर्तों का अवलोकन कर सकते हैं।

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