
तहसीलदार के कार्यालय कक्ष में प्रवेश कर गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी देने वालोें आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार
🔸 चौकी मनोरा में आरोपीगणों के विरूद्ध अप.क्र. 178/2021 धारा 294, 506 बी, 353 भा.द.वि. एवं एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(1)(द)(घ) 3(2)(5) के तहत् अपराध पंजीबद्ध।

➡️ घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी तहसीलदार सहोदर राम पैंकरा तहसील कार्यालय मनोरा द्वारा दिनांक 12.08.2021 को चौकी मनोरा में रिपोर्ट दर्ज कराया कि आवेदक देवनारायण व उसकी माता सावित्री बाई निवासी मनोरा द्वारा दिनांक 22.10.2020 को उसके न्यायालय के समक्ष आवेदन दिया कि अनावेदक राजकुमार बुनकर व विजय कुमार बुनकर के द्वारा छोड़े गये आम रास्ता में मकान निर्माण किया जा रहा है, कार्य पर स्थगन आदेष जारी करने के संबंध में आवेदन पत्र पेश किया था, उस संबंध में दिनांक 23.10.2020 को काम रोकने के संबंध में आवेदन स्थगन आदेष दिया था एवं हल्का पटवारी से जॉंच प्रतिवेदन लिया गया, पटवारी द्वारा दिये गये प्रतिवेदन में अनावेदकगण द्वारा निस्तारीय रास्ता पर मकान निर्माण कराया जाना बताया गया। जॉंच के आधार पर पाया गया कि अनावेदक विजय कुमार बुनकर के द्वारा खरीदी गई 06 डिसमिल जमीन के स्थान पर 08 डिसमिल जमीन का कब्जा किया है एवं रोड तरफ का 02 डिसमिल अतिरिक्त भूमि पर भी कब्जा किया है, जिसका तहसील न्यायालय मनोरा द्वारा अनावेदक विजय कुमार बुनकर एवं राजकुमार बुनकर द्वारा किये जा रहे मकान निर्माण एवं बाउंड्रीवाल को तत्काल हटाये जाने हेतु आदेष किया गया था, उक्त आदेश का अवहेलना करते हुये अनावेदकगण के द्वारा आदेष का विरोध करते हुये दिनांक 10.08.2021 के शाम 04 बजे न्यायालय कार्य करते समय अनाधिकृत रूप से कक्ष में प्रवेश कर अनावेदकगण द्वारा स्थगन आदेश तत्काल हटाओ बोलकर मॉं-बहन की गंदी-गंदी गाली देकर जान से मारने की धमकी देते हुये कुर्सी से नीचे उतारकर हाथ से ईषारा करते हुये हंगामा किये। आवेदक की रिपोर्ट पर चौकी मनोरा में धारा 294, 506 बी, 353 भा.द.वि. एवं एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(1)(द)(घ) 3(2)(5) के तहत् अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपीगण घटना कारित कर फरार थे।
➡️प्रकरण की विवेचना दौरान मुखबीर सूचना पर घेराबंदी कर प्रकरण के आरोपीगण 1-विजय कुमार बुनकर उम्र 53 वर्ष एवं 2- राजकुमार बुनकर उम्र 42 वर्ष दोनों निवासी मनोरा को घेराबंदी कर अभिरक्षा में लेकर दिनांक 02.09.2021 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।
➡️प्रकरण की विवेचना एवं आरोपी को गिरफ्तार करने में स.उ.नि. मनसाय पैंकरा, प्र.आर. 198 मार्टिन खलखो, आर. लोहर साय, आर. गिरजानंद राम, आर. सुखदेव राम, आर. देवनारायण राम की महत्वपूर्ण भूमिका रही।