
कोरबा छत्तीसगढ़ – जिले की एक अदालत ने जनजातिय महिला से डरा धमका कर दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने वाले दो आरोपियों को 14 वर्ष की सजा और ₹5000 का अर्थदंड लगाया है। शासकीय अभिभाषक रोहित राजवाड़े ने बताया कि जून 2021 को यह घटना श्यांग थाना क्षेत्र के तितरपहाड मैं हुई थी। आरोपियों ने महिला को अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और इसके बाद उसे धमकाया था। अभियोजन पक्ष ने इस मामले में 13 लोगों के बयान कराये जिसके बाद अंतिम निर्णय हुआ।



