
थाना कबीर नगर, आमानाका एवं डी.डी.नगर क्षेत्र में कुल 04 मकानों में चोरी कि घटना को अंजाम देने वाले 03 आरोपियों के साथ खरीददार भी हुआ गिरफ्तार
मोहसिन खान क्राइम रिपोर्टर आप की आवाज रायपुर (छ.ग.)
रायपुर। राजधानी रायपुर के थाना कबीर नगर, थाना आमानाका, थाना पुरानी बस्ती इलाके में चोरी कि घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है बता दें। चोरों ने चार घरों में धावा बोला था। वही
01.प्रार्थी निलेश शर्मा ने थाना कबीर नगर में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह एमआईजी-2/65 फेस – 02 कबीर नगर रायपुर में रहता है। दिनांक 04.03.2023 को प्रार्थी अपने परिवार के साथ अपने ससुराल अम्लई (शहडोल) गया था, कि दिनांक 06.03.2023 को वापस घर आकर देखा तो उसके घर के दरवाजे में लगा ताला टूटा हुआ था खुला हुआ था, अंदर जाकर देखा तो कमरे में रखा सामान बिखरा था एवं आलमारी भी खुला हुआ था। कोई अज्ञात चोर प्रार्थी के सूने मकान का ताला तोड़कर कमरे अंदर प्रवेश कर आलमारी का लॉकर तोड़कर आलमारी में रखें सोने – चंादी के जेवरात, डी.एस.एल.आर. कैमरा, स्पीकर, चांदी का सिक्का एवं नगदी रकम को चोरी कर ले गया। जिस पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध थाना कबीर नगर में अपराध क्रमांक 64/23 धारा 457, 380 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
- प्रार्थी भुरू राम साहू ने थाना डी.डी.नगर में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह महादेव घाट में किराये के मकान मंे रहता है। प्रार्थी दिनांक 07.03.23 को होली मनाने सपरिवार अपने गांव कवर्धा गया था। दिनांक 10.03.23 को प्रार्थी के पड़ोसी ने प्रार्थी को फोन करके बताया कि आपके घर के कमरे का ताला टूटा हुआ है। जिस पर प्रार्थी दिनांक 11.03.23 को वापस आकर देखा तो मेन गेट का ताला टूटा हुआ था अंदर कमरे का ताला टूटा हुआ था तथा कमरे में रखें पेटी का ताला टूटा हुआ था एवं उसमें रखें सोने-चांदी के जेवरात एवं नगदी रकम नहीं था। कोई अज्ञात चोर प्रार्थी के सूने मकान का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश कर उक्त मशरूका को चोरी कर ले गया। जिस पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध थाना डी.डी.नगर में अपराध क्रमांक 150/23 धारा 457, 380 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
- प्रार्थी रवि गोयल ने थाना आमानाका में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह पार्थिवी नगर टाटीबंध आमानाका रायपुर में रहता है। प्रार्थी दिनांक 07.03.2023 को अपने परिवार के साथ गृह जिला सूरजपुर चले गया था तथा घर की देखभाल के लिये अपने स्टाफ राकेश साहू को रखा था। दिनांक 08.03.2023 को दोपहर में राकेश साहू ने प्रार्थी को फोन कर बताया कि आपके घर का ताला टूटा हुआ है दरवाजा भी टूटा हुआ है। प्रार्थी वापस रायपुर आकर देखा तो घर का दरवाजे का ताला टूटा हुआ था। अंदर जाकर देखे तो कमरों में सामान बिखरा हुआ था अंदर कमरे की आलमारी भी खुली हुई थी तथा आलमारी में रखें सोने-चांदी के जेवरात, मोबाईल फोन एवं नगदी रकम नहीं था। कोई अज्ञात चोर प्रार्थी के सूने मकान का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश कर उक्त मशरूका को चोरी कर ले गया। जिस पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध थाना आमानाका में अपराध क्रमांक 107/23 धारा 457, 380 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
04.अज्ञात आरोपी द्वारा थाना आमानाका क्षेत्रांतर्गत पार्थिवी नगर स्थित प्रार्थी दुष्यंत कुमार गुप्ता के सूने मकान का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश कर आलमारी में रखें सोने-चांदी के जेवरात एवं नगदी रकम को चोरी कर ले गया था। जिस पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध थाना आमानाका में अपराध क्रमांक 112/23 धारा 457, 380 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल द्वारा चोरी की घटनाओं को गंभीरता पूर्वक लेते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर/अपराध अभिषेक माहेश्वरी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पश्चिम डी.सी.पटेल, नगर पुलिस अधीक्षक आजाद चौक मयंक गुर्जर (भा.पु.से.), नगर पुलिस अधीक्षक पुरानी बस्ती राजेश चौधरी, उप पुलिस अधीक्षक क्राईम दिनेश सिन्हा, प्रभारी एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट एवं संबंधित थानों के थाना प्रभारियों को प्रकरणों के अज्ञात आरोपी की पतासाजी कर जल्द गिरफ्तार करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट एवं थाना कबीर नगर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा चोरी के उक्त समस्त घटना स्थलों का बारिकी से निरीक्षण किया जाकर घटनाओं के संबंध में समस्त प्रार्थियों सहित आसपास के लोगों से विस्तृत पूछताछ किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा घटना स्थल व उसके आसपास लगे सी.सी.टी.व्ही. कैमरों के फुटेजों का अवलोकन करने के साथ ही हाल ही में जेल से रिहा हुए चोरी के आरोपियों एवं चोरी के पुराने आरोपियों के संबंध में तस्दीक कर उनकी गतिविधियों पर सतत् निगाह रखकर अज्ञात आरोपी की पहचान सुनिश्चित करने के प्रयास किये जा रहे थे। प्रकरण में मुखबीर लगाने के साथ ही तकनीकी विश्लेषण के माध्यम से भी अज्ञात आरोपियों की पतासाजी की जा रहीं थीं।
एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट की टीम को फुटेजों के अवलोकन पर घटना में संलिप्त एक आरोपी को चिन्हांकित करने में सफलता मिली तथा आरोपी की पहचान चंगोराभाठा डी.डी.नगर निवासी सूरज सिंह के रूप में की गई, जो पूर्व में भी चोरी के प्रकरणों मंे जेल निरूद्ध रह चुका है। जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा सूरज सिंह की पतासाजी कर उसे पकड़ा गया। टीम के सदस्यों द्वारा प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर घटना के संबंध में कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपी सूरज सिंह द्वारा अपने साथी देव साहू एवं साहिल सोनकर के साथ मिलकर चोरी की उक्त घटनाओं को अंजाम देना बताया गया। जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा घटना में संलिप्त आरोपी देव साहू एवं साहिल सोनकर को भी पकड़ा गया।
तीनों आरोपियों से पूछताछ करने पर उनके द्वारा चोरी की सोने एवं चांदी के जेवरातों को कबीर नगर निवासी प्रताप सोनी के पास बिक्री करना बताया गया, जिस पर चोरी के सोने एवं चांदी के जेवरातों को क्रय करने वाले आरोपी प्रताप सोनी को भी गिरफ्तार किया गया।
चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर आरोपियों की निशानदेही पर उनके कब्जे से सोने -चांदी के जेवरात, नगदी रकम, डी.एस.एल.आर. कैमरा, स्पीकर एवं मोबाईल फोन जुमला कीमती लगभग 3,00,000/- (तीन लाख रूपये) जप्त कर प्रकरण में धारा 411, 34 जोड़ी जाकर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।
गिरफ्तार आरोपी
01. सूरज सिंह पिता राकेश सिंह उम्र 19 साल निवासी ओम अस्पताल के पीछे चंगोराभाठा थाना डी.डी.नगर रायपुर
02. देव साहू पिता लखन लाल साहू उम्र 19 साल निवासी सेक्टर 02 डी.डी.नगर थाना डी.डी.नगर रायपुर
03. साहिल सोनकर पिता अनिल सोनकर उम्र 19 साल निवासी डी.डी.नगर थाना डी.डी.नगर रायपुर
04. प्रताप सोनी पिता अमोना राम सोनी उम्र 40 साल निवासी हर्षित नगर थाना कबीर नगर रायपुर