धर्म परिवर्तन केके लिए दबाव बनाने के आरोप में दो गिरफ्तार, बीएनएस और धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम के तहत मामला दर्ज
रायपुर। राजधानी रायपुर के खरोरा थाना क्षेत्र में कथित तौर पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने और धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।
ग्रामीण की शिकायत पर दर्ज हुआ मामला
पुलिस के अनुसार, ग्राम मांठ निवासी हेमंत सिंह मरावी की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया। शिकायत में आरोप लगाया गया कि सुशांत ज्ञानिक और उसका सहयोगी पीयूष पटेल गांव के आदिवासी मोहल्ले में जाकर हिंदू धर्म और देवी-देवताओं के संबंध में आपत्तिजनक बातें करते थे। साथ ही ग्रामीणों पर हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपनाने के लिए दबाव बनाने और प्रेरित करने का भी आरोप लगाया गया।
इन धाराओं के तहत दर्ज हुई एफआईआर
शिकायत के आधार पर खरोरा थाना पुलिस ने अपराध क्रमांक 302/2026 दर्ज कर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 299, 302, 3(5) तथा छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम, 1968 की धारा 4 के तहत प्रकरण कायम कर जांच शुरू की।
जांच के बाद दो आरोपी गिरफ्तार
पुलिस ने शिकायतकर्ता और अन्य ग्रामीणों के बयान दर्ज किए। पुलिस के अनुसार, विवेचना में प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर आरोपी सुशांत ज्ञानिक और पीयूष पटेल को गिरफ्तार किया गया। दोनों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई कर उन्हें न्यायालय में पेश किया गया।
जांच जारी
पुलिस का कहना है कि मामले की विवेचना जारी है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

