नवापाली हत्याकांड में दोषी को उम्रकैद, कोर्ट ने सुनाई आजीवन सश्रम कारावास की सजा

कुल्हाड़ी से की थी युवक की हत्या, वैज्ञानिक साक्ष्यों और 20 गवाहों के आधार पर हुआ दोष सिद्ध

रायगढ़, 23 जुलाई (आरएनएस)। चक्रधरनगर थाना क्षेत्र के ग्राम नवापाली में जनवरी 2024 में हुए चर्चित हत्याकांड में न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश अश्वनी कुमार चतुर्वेदी की अदालत ने हरिलाल खड़िया (30) को हत्या का दोषी मानते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत सजा सुनाई। न्यायालय ने मृतक के परिजनों को एक लाख रुपये की क्षतिपूर्ति दिए जाने की भी अनुशंसा की है।

जमीन विवाद में की थी हत्या

पुलिस के अनुसार, 28 जनवरी 2024 को ग्राम नवापाली में जमीन समतलीकरण के दौरान विशाल सिंह ठाकुर की कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी गई थी। जांच में सामने आया कि जमीन को लेकर हुए विवाद के दौरान आरोपी हरिलाल खड़िया ने मृतक के सिर और गर्दन पर ताबड़तोड़ वार किए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

आरोपी की निशानदेही पर बरामद हुए अहम साक्ष्य

घटनास्थल से पुलिस ने रक्तरंजित मिट्टी, मृतक की मोटरसाइकिल, टोपी, चश्मा और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य जब्त किए। घटना के अगले दिन आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में उसने हत्या करना स्वीकार करते हुए वारदात में प्रयुक्त कुल्हाड़ी और खून से सने कपड़ों की जानकारी दी, जिन्हें पुलिस ने उसकी निशानदेही पर बरामद किया। एफएसएल रिपोर्ट ने भी मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

मजबूत विवेचना और प्रभावी पैरवी का मिला परिणाम

मामले की विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक प्रशांत राव आहेर ने की, जबकि न्यायालय में अपर लोक अभियोजक तन्मय बनर्जी ने अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी की। सुनवाई के दौरान 20 गवाहों के बयान और वैज्ञानिक व दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

रायगढ़ पुलिस ने कहा कि यह फैसला सशक्त विवेचना, वैज्ञानिक जांच और प्रभावी न्यायालयीन पैरवी का परिणाम है, जिससे पीड़ित परिवार को न्याय मिल सका।

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