
नाबालिग बालिका को अच्छा काम, अच्छा पैसा का लालच देकर बहला-फुसलाकर, भगा ले जाकर शारीरिक शोषण करने वाले आरोपियों को राजस्थान से पुलिस ने किया गिरफ्तार
🔸 थाना तुमला में आरोपी के विरूद्ध अप.क्र. 61/2019 धारा 363, 370, 366(क), 376 (2)(N), 34 भा.द.वि. एवं 5, 6 पॉक्सो एक्ट के तहत् अपराध पंजीबद्ध।
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➡️घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 17.12.2019 को थाना तुमला क्षेत्र निवासी प्रार्थी ने थाना तुमला में रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसकी नाबालिग लड़की को घुरन साय एवं उसके साथियों द्वारा अच्छा काम, अच्छा पैसा का लालच देकर बहला-फुसलाकर भगाकर कहीं ले गया है, इस सूचना पर थाना तुमला में धारा 363, 370 भा.द.वि. पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
➡️प्रकरण की विवेचना दौरान सायबर सेल की मद्द से अपहृता का फोंगावास (राजस्थान) में होने की सूचना मिलने पर तत्काल थाना तुमला से हमराह स्टॉफ के फोंगावास पहुंचकर आरोपी नंदकिषोर के कब्जे से अपहृता को बरामद किया जाकर एवं प्रकरण के आरोपी नंदकिषोर को अभिरक्षा में लेकर थाना लाया गया। अपहृता का महिला पुलिस अधिकारी से धारा 161 जा.फौ. के तहत् कथन कराने पर पीड़िता ने बताया कि उसे आरोपी द्वारा उसे अपने कब्जे में रखकर शारीरिक शोषण करना बताया। मामले में आरोपी नंदकिशोर राम उम्र 37 वर्ष निवासी फोंगावास एवं उसके सहयोगी सुशील शर्मा उम्र 35 वर्ष निवासी सिरसा(हरियाणा) के विरूद्ध अपराध सबूत पाये जाने पर दिनांक 12.09.2021 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। प्रकरण के आरोपी घुरन साय को पूर्व में गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।
➡️प्रकरण की विवेचना, अपहृता को बरामद करने एवं आरोपियों को गिरफ्तार करने में थाना तुमला से उ.नि. जबेरियुस एक्का, स.उ.नि. मनोज कुमार साहू, आर. 740 सोनू सिंह, आर. 760 संदीप एक्का, म.आर. मीना सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही।