
🔸थाना सन्ना में आरोपीगण के विरूद्ध अप.क्र. 05/2021 धारा 294, 323, 506, 342, 354, 365, 34 भा.द.वि. एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 8 के तहत् अपराध पंजीबद्ध। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि सन्ना थाना क्षेत्र की नाबालिग पीड़िता दिनांक 03.01.2021 को थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि इसकी हमउम्र सहेली के साथ शाम को चनेश के घर में बर्थडे पार्टी होने से दोनों गये थे। बर्थडे पार्टी के बाद उनके घर से करीबन 07 बजे निकलकर गेट के सामने रोड में खड़े थे उसी समय प्रिंस खाखा एवं उसका दोस्त पवन खलखो दोनों आये और इसे व इसकी सहेली को कन्या छात्रावास अधीक्षिका प्रशन्ना खाखा मैडम तुम लोगों को बुलाई है बोलकर इन दोनों को मोटर सायकल में जबरन बैठाकर छात्रावास में ले गये और मैडम की अनुपस्थिति में उक्त दोनों सहेलियों को प्रिंस खाखा एवं पवन छात्रावास के किचन कक्ष में बंद कर वापस चले गये, उसी रात्रि में लगभग 11ः50 बजे दोनों शराब लेकर आये और जबरदस्ती शराब पिलाकर इन दोनों के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास कर छेड़छाड़ किये। पीड़िता की रिपोर्ट पर प्रिंस खाखा, पवन खलखो एवं सहयोगी जयमन खाखा, प्रसन्ना खाखा के विरूद्ध थाना सन्ना में अप.क्र. 05/21 धारा 294, 323, 506, 342, 354, 365, 34 भा.द.वि. एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 8 के तहत् अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की कायमी के बाद से सभी आरोपीगण सकुनत से फरार थे, दिनांक 04.02.2021 को प्रकरण के आरोपी जयमन खाखा व आरोपिया प्रसन्ना खाखा को माननीय विषेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) से जमानत का लाभ मिलने पर विधिवत् औपचारिक गिरफ्तारी किया गया है। प्रकरण के अन्य मुख्य 02 आरोपी प्रिंस खाखा उम्र 21 साल निवासी सन्ना एवं पवन खलखो उम्र 21 वर्ष निवासी गुल्लू की जमानत याचिका माननीय विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) से खारिज होने के कारण माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर छ.ग. से अग्रिम जमानत के प्रयास में सकुनत से फरार चल रहे थे। प्रकरण के दोनों आरोपियों को अग्रिम जमानत का लाभ नहीं मिलने से अंततः थक हार कर अपने अधिवक्ता के माध्यम से माननीय विषेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) जिला जषपुर के समक्ष दिनांक 16.08.2021 को समर्पण किया। समर्पण बाद माननीय न्यायालय से अनुमति प्राप्त कर प्रकरण के दोनों आरोपियों की विधिवत् औपचारिक गिरफ्तारी कर न्यायालय के समक्ष न्यायिक अभिरक्षा में रखने हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिस पर माननीय न्यायालय के दोनों आरोपियों का न्यायिक रिमाण्ड प्रदान करने पर जिला जेल जशपुर में दाखिल किया गया, जो जेल में निरूद्ध है।