थाना दीपका:अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजा की विक्री करने वाला व्यक्ति पुलिस के गिरफत में…

जप्ती 02 कि.ग्रा. मादक पदार्थ गांजा कीमती 20,000 / रूपये व एक मो0सा0 क्रमांक CG11M 8761 कीमती 10000/ रूपये जुमला कीमती 30,000 / रूपये।*
आरोपी अरविंद रात्रे पिता स्व० टेकराम रात्रे उम्र 38 साल निवासी खपरीडीह वाई नंबर 19 अकलतरा थाना अकलतरा जिला जॉजगीर चॉपा।

कोरबा छत्तीसगढ़ – मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह (भा०पु० से०) द्वारा अवैध कारोबार (अवैध मादक पदार्थ, अवैध शराब विक्री) पर अंकुश लगाने हेतु आदेश दिया गया था। दिये गये निर्देशों के परिपालन में अति0 पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा (रा०पु० से० ) एवं नगर पुलिस अधीक्षक दर्री सुश्री लितेश सिंह (रा0पु0से0) ” के दिशा निर्देश पर दीपका थाना प्रभारी अनिल पटेल द्वारा थाना दीपका से पुलिस टीम बनाकर दिनांक 17/07/2022 को 15/30 बजे ग्राम नोनबिर्रा की ओर से मोटर सायकल क्रमांक CG 11 M 8761 में एक व्यक्ति मादक पदार्थ गांजा लेकर ग्राम रतिजा की ओर जा रहा है कि मुखबीर सूचना एवं गांजा रेड कार्यवाही हेतु पुलिस टीम द्वारा रतिजा बस्ती के आगे तीनटिकिया मोड के पास बजाज डिस्कवर मोटर सायकल क्रमांक CG 11 M 8761 में एक व्यक्ति तेजी से आते दिखाई दिया जिसे हमराह स्टाफ के घेराबंदी कर पकड़ा गया पूछताछ पर अपना नाम अरविंद कुमार रात्रे पिता स्व. टेकचंद रात्रे उम्र 38 वर्ष साकिन खपरीडीह वार्ड नंबर 19 अकलतरा थाना अकलतरा जिला जांजगीर चाम्पा का निवासी होना बताया जिसके गाड़ी के डिक्की में एक हरे रंग के कपड़ा थैला के अंदर 2 पारदर्शी सफेद प्लास्टिक पन्नी में कुल 02 किलो मादक पदार्थ गांजा मिला मौके पर उक्त व्यक्ति को मादक पदार्थ गांजा रखने के संबंध में नोटिस देकर वैध दस्तावेज पेश करने को कहा गया जो गांजा के सम्बंध में कोई लायसेंस अथवा दस्तावेज न होना लिखित में देने पर मादक पदार्थ गांजा 02 किग्रा0 कीमती 20,000 / रूपय को जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। आरोपी का कृत्य धारा 20(बी) एनडीपीएस एक्ट का अपराध पाये जाने से आरोपी को पुलिस अभिरक्षा में लेकर देहाती नालसी कायम कर विवेचना में लिया गया। आरोपी को विधिवत गिरफतार कर ज्यूडिशियल रिमाण्ड पर भेजा गया।

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