निवास प्रमाण पत्र के लिए अब छत्तीसगढ़ में ही प्राथमिक शिक्षा की अंकसूची जरुरी
रायपुर। छत्तीसगढ़ का निवास प्रमाण पत्र अब केवल उन्हीं लोगों का बन पाएगा जिन्होंने प्राथमिक शिक्षा यहां ग्रहण की है। अभी तक आठवीं की अंक सूची के आधार पर निवास प्रमाण पत्र बन जाता था, लेकिन अब पहली, चौथी और पांचवीं की अंक सूची दिखानी पड़ेगी।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई बैठक में कैबिनेट ने इस बड़े फैसले पर मुहर लगा दी है। बैठक में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने इलेक्ट्रिक वाहन नीति और इस खरीफ सीजन से दलहनी फसलों की समर्थन मूल्य पर खरीदी सहित कई अन्य निर्णय लिए गए। बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए वरिष्ठ मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि निवास प्रमाण पत्र के नियमों में बदलाव किया गया है ताकि राज्य के बाहर के लोग इसका अनावश्यक लाभ न उठा सकें।
मंत्री चौबे ने बताया कि इस खरीफ सीजन से सरकार दलहनी फसलों अरहर, उड़द व मूंग की समर्थन मूल्य पर खरीदी करेगी। यह निर्णय राज्य में दलहनी फसलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है। इस वर्ष 50 हजार टन खरीदी का लक्ष्य रखा गया है।
इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बिछाया जाएगा चार्जिंग स्टेशनों का नेटवर्क
कैबिनेट ने राज्य इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2022 का अनुमोदन कर दिया है। इसके तहत राज्य में दो पहिया, तिपहिया, चार पहिया, माल वाहक, यात्री वाहन एवं अन्य श्रेणी के इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदी पर विभिन्न् छूट और सुविधाएं मिलेंगी। इलेक्ट्रिक वाहनों को आसान चार्जिंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए चार्जिंग स्टेशनों का नेटवर्क स्थापित किया जाएगा। राष्ट्रीय और राजमार्गों पर निश्चित दूरी पर चार्जिंग प्वाईंट उपलब्ध होंगे। इन स्टेशनों की स्थापना के लिए न्यूनतम किराये पर भूमि दी जाएगी।
प्वाइंट स्थापित करने के इच्छुक लोग अनुदान के साथ निजी चार्जिंग प्वाइंट खरीद सकेंगे। स्थापना पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति बिजली बिल के माध्यम से की जाएगी। नीति लागू होने के बाद बनने वाले हाउसिंग बोर्ड, आवासीय समितियों, शापिंग माल और वाणिज्यिक भवनों में इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग स्टेशन और पार्किंग संबंधी प्रविधान आवासीय नीति में शामिल किए जाएंगे।
पेसा कानून का प्रारूप तैयार, विधेयक जल्द
जनजातीय क्षेत्रों के लिए स्वशासन अधिनियम- पंचायत विस्तार (अनुसूचित क्षेत्र) कानून (पेसा) के प्रारुप को कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है। विधेयक के रुप में इसे अब विधानसभा में पेश किया जाएगा। बता दें कि राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में पेसा कानून को लागू करने की मांग लंबे समय से की जा रही है। प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव को दी गई थी।
दिवंगत पायलट की पत्नी को अनुकंपा नियुक्ति
सरकारी हेलीकाप्टर के दिवंगत वरिष्ठ पायलट (हेली) कैप्टन गोपाल कृष्ण पंडा की पत्नी डा. अलका पंडा को सरकार ने स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत व्याख्याता के पद पर विशेष अनुकंपा नियुक्ति देने का फैसला किया है। 12 मई को प्रशिक्षण उड़ान के दौरान सरकारी हेलीकाप्टर माना एयरपोर्ट पर दुघर्टनाग्रस्त हो गया था। इस घटना में पायलट गोपाल कृष्ण पंडा की मौत हो गई थी।
आइएफएस को पदोन्न्ति का फैसला
छत्तीसगढ़ कैडर में 30 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके भारतीय वन सेवा (आइएफएस) के 1988 से 1991 बैच तक के अफसरों को पदोन्न्त करने का फैसला किया गया है। मंत्री चौबे ने बताया कि चूंकि पद इतने नहीं है इस वजह से इन अफसरों को वेतन में प्रधान मुख्य वन संरक्षक के समकक्ष स्केल दिया जाएगा।