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पाकिस्तान का सियासी संकट: सुप्रीम कोर्ट ने अविश्वास प्रस्ताव रद्द करने का डिप्टी स्पीकर का फैसला असंवैधानिक बताया, संसद फिर बहाल होगी

पाकिस्तान की नेशनल असेंबली को भंग करने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला कुछ ही देर में सुनाएगा। यह सुनवाई डिप्टी स्पीकर के उस आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर हुई थी, जिसमें इमरान सरकार के खिलाफ आए अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया था। इस फैसले से पहले पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने अपनी कानूनी टीम के साथ अहम बैठक की। इमरान ने कहा है कि उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ अदालत के फैसले को स्वीकार करेगी। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।

वहीं, इस मामले को देखते हुए सुरक्षा के दृष्टिकोण से सुप्रीम कोर्ट में कमांडोज को भी तैनात किया गया है। इससे पहले नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने के बाद पाकिस्तान की संसद को भी भंग कर दिया गया था और 90 दिनों के भीतर चुनाव कराने की मांग हुई थी।

सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने इमरान खान को लगाई फटकार
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कार्यवाहक पीएम इमरान खान को फटकार लगाई है। चीफ जस्टिस ने कहा कि मौजूदा संकट में आपने 90 दिनों के लिए देश को बेसहारा छोड़ दिया।

इमरान को असेंबली भंग करने का अधिकार : अटार्नी जनरल
चीफ जस्टिस ने बुधवार को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक का पूरा ब्योरा तलब किया, जिसमें पीटीआई नीत सरकार को सत्ता से बाहर करने के लिए विदेशी साजिश के सुबूत पर चर्चा हुई थी। सरकार का पक्ष रख रहे अटार्नी जनरल खालिद जावेद खान ने कोर्ट से कहा कि वह खुली अदालत में परिषद की बैठक का ब्योरा नहीं रख सकते। उन्होंने कहा कि कोर्ट बिना किसी की वफादारी पर सवाल उठाए कोई भी आदेश पारित कर सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री के पास असेंबली को भंग करने का अधिकार था।

विपक्ष ने खोला मोर्चा
विपक्षी दलों के संगठन पीडीएम के चीफ मौलाना फजल-उर-रहमान ने बुधवार रात साफ कर दिया है कि गठबंधन अब कोर्ट के अलावा सड़कों पर भी इमरान खान का मुकाबला करेगा।

कोर्ट में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के वकील ने दी दलील
कोर्ट में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के वकील नईम बुखारी(Naeem Bukhari ) ने भी दलील दी। उन्होंने कहा कि संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाने को मंजूरी मिलने का मतलब यह नहीं कि इसे खारिज नहीं किया जा सकता।

अविश्वास प्रस्ताव पर डिप्टी स्पीकर का फैसला गलत
पाकिस्तान मीडिया के अनुसार, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि तत्कालीन पीएम इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर डिप्टी स्पीकर नेशनल असेंबली का फैसला गलत था।

चुनाव आयोग ने कही यह बड़ी बात
पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने कहा है कि अक्तूबर 2022 से पहले आम चुनाव संभव नहीं हैं, क्योंकि ईसीपी को देश में स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सात महीने समय चाहिए।

 

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