पुलिस द्वारा कोटपा अधिनियम के तहत थाना प्रभारियों एवं विवेचको को कार्यवाही हेतु दिया गया प्रशिक्षण
▶️सभी थाना के विवेचक और प्रभारी हुये सम्मिलित
▶️ई सिगरेट का उपयोग करने वालो पर अब कोरबा पुलिस द्वारा सख्त कार्यवाही की तैयारी
दिलीप कुमार वैष्णव आपकी आवाज कोरबा पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक मीना सर एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री कीर्तन राठौर के दिशानिर्देश पर नोडल अधिकारी रामगोपाल करियारे के नेतृत्व में Cigarettes and Other Tobacco Products Act (सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम) पर एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया।
कोरबा पुलिस द्वारा नशे के व्यापार, परिवहन, भंडारण एवं विक्रय पर लगातार कारवाही किया जा रहा है इसी कड़ी में धूम्रपान प्रतिशत अधिनियम (कोटपा अधिनियम) के तहत कार्यवाही करने हेतु जिला कोरबा के समस्त थाना चौकी पुलिस सहायता केंद्र के प्रभारियों एवं विवेचको को एक दिवसीय विशेष प्रशिक्षण के माध्यम से कार्यवाही करने हेतु अधिनियम के बारीकियों से अवगत कराया गया एवं इस अधिनियम के माध्यम से आम नागरिकों को नशे को प्रोत्साहित करने वालो के विरुद्ध विधिक कार्यवाहिओं के प्रति जागरूक करने हेतु निर्देशित किया गया।
विदित हो कि कोरबा पुलिस द्वारा “हेलो जिंदगी नशा मुक्ति अभियान” चलाई जा रही है जिसके माध्यम से आम नागरिकों को नशे के सेवन से दूर रहने एवं युवाओं को नशे की लत से मुक्ति दिलाने हेतु विशेष प्रशिक्षण शिविर भी चलाई जा रही है
इस अधिनियम की धारा 4 में यह उल्लेखित किया गया है कि कोई भी व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ई सिगरेट का उत्पादन या निर्माण या आयात या निर्यात या परिवहन या विक्रय या वितरण एक पूर्ण उत्पाद या भाग के रूप में तथा उसका विज्ञापन करें या भाग में या उसके उपयोग को बढ़ावा देना अपराध होगा । वही इस अधिनियम की धारा 5 में यह उल्लेखित किया गया है कि कोई भी व्यक्ति ई सिगरेट का भंडारण व उपयोग हेतु स्थान नहीं प्रदान कर सकता।
उक्त के धारा 04 के उल्लंघन पर प्रथम बार 1 वर्ष की सजा या एक लाख का जुर्माना या दोनों एवं धारा 05 के उल्लंघन पर प्रथम बार छह माह की सजा या 50000 रुपये तक जुर्माना या दोनों निर्धारित की गई है
अतः इस संबंध में समस्त नागरिकों को धूम्रपान करते समय ई सिगरेट के संबंध में पूर्ण जागरूक कर इसके लत से छुटकारा दिलाने हेतु समस्त थाना प्रभारियों को कार्यवाही के साथ-साथ जागरूक करने का भी निर्देश दिया गया है
सिगरेट व अन्य तंबाकू नियंत्रण अधिनियम 2003(कोटपा) पूरे राज्य में लागू है. इस अधिनियम के अनुसार सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध है, जबकि शैक्षणिक संस्थानों के साथ-साथ मंदिर, मसजिद आदि की 100 मीटर की परिधि में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर भी प्रतिबंध है.