प्रशासनिक शिथिलता पर संभागायुक्त की बड़ी कार्रवाई, बिहारपुर के प्रभारी तहसीलदार निलंबित
अंबिकापुर, 3 नवंबर 2026
सरगुजा संभागायुक्त नरेंद्र कुमार दुग्गा ने प्रशासनिक शिथिलता और कर्तव्य के प्रति उदासीनता के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए बिहारपुर के प्रभारी तहसीलदार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
जारी आदेश के अनुसार, करमचंद जाटवर, नायब तहसीलदार एवं प्रभारी तहसीलदार, बिहारपुर जिला सूरजपुर की कार्यशैली एवं आचरण शासकीय सेवक के विपरीत पाए गए।
कलेक्टर जिला सूरजपुर के पत्र क्रमांक 5890/शिकायत/2026 दिनांक 27/10/2026 के माध्यम से प्रतिवेदित किया गया कि 17 अक्टूबर 2026 को ग्राम कुबेरपुर में ट्रैक्टर दुर्घटना के बाद उत्पन्न कानून एवं शांति व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित करने में प्रशासनिक शिथिलता, सिविल सेवक के कर्तव्य के प्रति उदासीनता तथा लापरवाही बरती गई।
जाटवर का यह कृत्य शासकीय सेवा की गरिमा के सर्वथा विपरीत एवं गंभीर कदाचार की श्रेणी में आता है, जो छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के सर्वथा विपरीत है।
इसी आधार पर आयुक्त श्री दुग्गा ने करमचंद जाटवर को छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।
निलंबन अवधि में जाटवर का मुख्यालय कार्यालय संभागीय पटवारी प्रशिक्षण शाला अंबिकापुर, जिला सरगुजा नियत किया गया है। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।


