बीआईएस की टीम ने मैग्नेटो मॉल में स्थित दुकानों पर दबिश दी और सभी जगहों से आईएसआई मार्क बिना के खिलौनें जब्त किए गए।

भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के रायपुर शाखा कार्यालय के द्वारा मैग्नेटो मॉल में खिलौना के विभिन्न दुकानों पर छापे मारे गए और ब्यूरो के मानक चिन्ह (आईएसआई) के बिना खिलौने जब्त किए गए हैं। बीआईएस रायपुर शाखा के प्रमुख वी गोपीनाथ के निर्देशनुसार बीआईएस की टीम ने मैग्नेटो मॉल में तीन स्थित दुकानों पर दबिश दी और सभी जगहों से आईएसआई मार्क बिना के खिलौनें जब्त किए गए। इन पर बीआईएस का वैध लाइसेंस लिए बिना खिलौना बनाने वाले व्यापारियों के खिलौनों को बेचने का आरोप है। श्री गोपीनाथ जी के अनुसार वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की ओर से एक जनवरी 2021 से 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के खेलने के लिए बनाई गई वस्तुओं यानि खिलौनों पर आईएसआई मार्क अनिवार्य कर दिया गया है। जिसके चलते कोई भी व्यक्ति बिना आईएसआई मार्क (मानक चिह्न) के खिलौने ना तो बना सकते हैं और ना ही बेच सकते हैं और ना ही उन्हें संग्रहित कर रख सकते हैं।

यदि कोई भी उत्पादक,विक्रेता, नियम का उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध बीआईएस अधिनियम 2016 के अनुच्छेद 17 के तहत कार्रवाई की जाएगी। जिसके तहत दो साल तक का कारावास अथवा दो लाख का अर्थदंड अथवा दोनों की सजा हो सकती है। बीआईएस के आईएसआई मार्क का उपयोग करने के लिए को बीआईएस से इसकी पूर्व मंजूरी लेनी जरूरी है । कई व्यापारी बिना मंजूरी लिए आईएसआई मार्क का उपयोग करते हैं। ऐसा करना भी अपराध है। इसके लिए व्यापारी पर कार्रवाई हो सकती ह निर्माताओं को भारतीय मानक ब्यूरो से लाइसेंस प्राप्त करना होता है जिसको BIS CARE app से सत्यापित किया जा सकता है| बिना वैध BIS लाइसेंस लिए मानक मार्क को उपयोग करना तथा अनिवार्य प्रमाणन में आने वाले उत्पादों को बिना BIS मानक चिह्न के बनाना ,स्टोर करना और बिक्री करना अपराध है तथा ऐसे सभी निर्माताओं ,विक्रेताओं और व्यापारियों पर कार्रवाई की जाएगी

 

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