*आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने पर की गई कार्यवाही *
*भाजपा के दीपेश साहू ,ओमप्रकाश जोशी के साथ अन्य कार्यकर्ता को मिला नोटिस*
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बेमेतरा =थाना प्रभारी सिटी कोतवाली बेमेतरा जिला बेमेतरा के प्रतिवेदन अनुसार वर्तमान में प्रदेश में विधानसभा निर्वाचन के दृश्टिगत आदर्श आचरण संहिता प्रभावी है तथा जिले में धारा 144 प्रभावी है। विगत दिनांक 25.10.2023 को समय 3.00 बजे जिला मुख्यालय बेमेतरा में भाजपा पार्टी के कार्यकर्ताओं दीपेश साहू के साथ अन्य कार्यकर्ता ओमप्रकाश जोशी, भाजपा अध्यक्ष जिला बेमेतरा, मोतीराम उर्फ मोन्टी साहू, निखिल साहू, तुषार साहू, नंदू राठी, गोलू कोशले, अशोक शर्मा, योगेश वर्मा अजय तिवारी धर्मेन्द्र साहू, नरेन्द्र वर्मा, रिंकू साहू द्वारा बिना किसी अनुमति के आतिषबाजी, नारेबाजी, रैली एवं मुख्य मार्ग अवरूद्ध किया गया है । आतिषबाजी के बाद समय 3.30 बजे आवेदक रोहित साहू प्रदेश कार्यकारी समिति सदस्य भाजपा किसान मोर्चा द्वारा बैंडबाजा एवं आतिषबाजी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त भी उक्त दिवस के संध्या को भी बिना अनुमति के उनके द्वारा बस स्टैण्ड से रैली निकालकर सिगनल चौक बेमेतरा पहुंचकर प्रदर्षन करते हुए आतिषबाजी किया गया है। जो कि आदर्ष आचार संहिता एवं जिले में लागू धारा 144 का उल्लंघन किया जाना प्रतीत होता है। मौके पर पुलिस एवं प्रषासन के अधिकारियों के द्वारा उक्त कार्यकर्ताओं को आदर्ष आचार संहिता का पालन करने, जमवड़ा हटाने, मुख्य मार्ग पर आतिषबाजी न करने निर्देषित किये जाने पर उनके द्वारा निर्देषों का अवहेलना एवं आदर्ष आचरण संहिता के नियमों का पालन न करते हुए आतिषबाजी एवं जमावड़ा बनाये रखना जारी रखा गया। धारा 144 का उल्लंघन किये जाने के फलस्वरूप भारतीय दण्ड सहिंता की धारा 188 के तहत कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है। उनकेे द्वारा जिले में लागू धारा 144 का उल्लंघन किया जाना प्रतीत हो रहा है। अतएव तत्संबंध में उपरोक्त सभी कार्यकर्ताओं के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी कर दिनांक 01.11.2023 तक जवाब मंगाया गया है। जवाब प्राप्त होने पर नियमानुसार आगे की कार्यवाही की जावेगी।