मोहसिन खान क्राइम रिपोर्टर आप की आवाज रायपुर (छ.ग.)
रायपुर। छत्तीसगढ़ कि राजधानी रायपुर में लूट कि झुठी रिपोर्ट का राज खुल गया हैं। बता दें। राज खोलने वाला कोई और नहीं बल्कि मंदिर में लगे तीसरी आंख यानी सीसीटीवी फुटेज ने खोला हैं। बता दें। दिनांक 01.03.2023 को प्रार्थी/आरोपी सुभाष पाण्डेय पिता श्रीधर पाण्डेय उम्र 40 साल पता संतोाषी चौक, कुशालपुर, पुरानी बस्ती रायपुर ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह आकाशवाणी कालोनी स्थित काली मंदिर में सिक्युरिटी गार्ड है, सुबह करीबन 03.30 बजे ड्यूटी के दौरान दो लड़के मोहित महानंद एवं नितीन बाघ आये और इसे चाकू दिखाकर डरा धमकाकर झोला में रखे मंदिर की चाबी एवं नगदी रकम 500/- रूपये को लूट कर फरार हो गये। प्रार्थी के रिपोर्ट पर थाना सिविल लाईन में अपराध क्रमांक 125/2023 धारा 392,34 भादवि. दर्ज कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हूए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर प्रशांत अग्रवाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, शहर रायपुर अभिषेक माहेश्वरी एवं नगर पुलिस अधीक्षक सिविल लाईन वीरेन्द्र चतुर्वेदी के द्वारा आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार करने के निर्देश दिये गये। जिस पर थाना प्रभारी सिविल लाईन के नेतृत्व में थाना सिविल लाईन पुलिस की टीम द्वारा घटनास्थल काली मंदिर में लगे सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया गया। फुटेज के अवलोकन पर दिनांक घटना समय को प्रार्थी सोते हुए दिखाई दिया, तथा उसके पास कोई भी व्यक्ति का आना जाना अथवा किसी प्रकार से लूट की घटना घटित होने का प्रमाण फुटेज में नही दिखा। जिस पर सुभाष पाण्डेय से इस संबंध में पूछताछ किया गया। सुभाष पाण्डेय द्वारा लगातार पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा था। जिससे कड़ाई से पूछताछ करने पर बताया कि वह घटना वाली रात को ड्यूटी के दौरान सो गया था उसी दौरान मंदिर की चाबी कहीं गुम हो गया। मंदिर के पुजारी के डॉट फटकार एवं नौकरी चले जाने की डर से मनगढ़त कहानी बनाकर लूट की झूठी रिपोर्ट दर्ज कराना स्वीकार किया। जिस पर लूट की रिपोर्ट असत्य पाये जाने पर आरोपी सुभाष पांडे पिता श्रीधर पाण्डेय उम्र 40 साल पता संतोषी चौक, कुशालपुर, पुरानी बस्ती रायपुर के विरूद्ध धारा 182, 211 द.प्र.सं. के तहत कार्यवाही की जा रही है।