जशपुर (छत्तीसगढ़)। जिले के थाना सन्ना क्षेत्र के ग्राम गट्टी महुआ में एक महिला की निर्मम हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से घटना में इस्तेमाल लकड़ी का डंडा भी बरामद किया गया है।
मृतका की पहचान
मृत महिला की पहचान गोईदी बाई (48 वर्ष), पति ठूपन राम, निवासी ग्राम गट्टी महुआ, थाना सन्ना, जिला जशपुर के रूप में हुई है।
ऐसे सामने आया मामला
मृतका के भाई सहलू राम (30 वर्ष) ने 6 मार्च 2026 को थाना सन्ना पहुंचकर पुलिस को सूचना दी कि उसकी बड़ी बहन अपने घर में मृत अवस्था में पड़ी हुई है। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मर्ग कायम कर जांच शुरू की।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि
घटनास्थल के निरीक्षण के दौरान पुलिस को घर के अंदर और आसपास खून के निशान मिले। शव का पोस्टमार्टम कराने पर डॉक्टरों की प्रारंभिक रिपोर्ट में यह सामने आया कि महिला की मौत कठोर और भोंथरी वस्तु से गंभीर चोट लगने के कारण हुई है। इसके बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच आगे बढ़ाई।
जादू-टोना के शक में वारदात
जांच के दौरान सामने आया कि 5 मार्च को मृतका का अपनी सौतन फुला बाई से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। दोनों के बीच कहासुनी और मारपीट भी हुई थी।
बाद में खेत के पास बनी झोपड़ी में मृतका, उसका पति ठूपन राम, सुनील राम और उसकी पत्नी सुरन्ती बाई बैठे थे और वहां सभी ने हड़िया (स्थानीय शराब) पी। इसी दौरान सुनील राम ने आरोप लगाया कि उसके घर में बच्चा नहीं होने और उसके पिता की बीमारी के पीछे मृतका द्वारा किया गया जादू-टोना है।
चारों ने मिलकर की हत्या
पुलिस पूछताछ में सामने आया कि इसी शक के चलते आरोपियों ने मिलकर महिला के साथ मारपीट की। आरोप है कि इस दौरान लकड़ी के डंडे से हमला किया गया, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई।
घटना के बाद आरोपियों ने शव को घर ले जाकर बिस्तर पर रख दिया और ऊपर कंबल डाल दिया ताकि किसी को तुरंत शक न हो।
पुलिस ने चार आरोपियों को किया गिरफ्तार
जांच के दौरान पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों के नाम इस प्रकार हैं:
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ठूपन राम (45 वर्ष)
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फुला बाई (48 वर्ष)
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सुनील राम (23 वर्ष)
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सुरन्ती बाई (22 वर्ष)
पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त लकड़ी का डंडा भी जब्त कर लिया है। चारों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।
इन धाराओं में मामला दर्ज
इस मामले में थाना सन्ना में बीएनएस की धारा 103(1) और 3(5) के तहत अपराध दर्ज किया गया है।
पुलिस टीम की भूमिका
मामले की जांच और आरोपियों की गिरफ्तारी में थाना प्रभारी सन्ना उप निरीक्षक संतोष सिंह, सहायक उप निरीक्षक सिरद साय, महिला प्रधान आरक्षक पुन्नी यादव और आरक्षक प्रवीण सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही।




