जशपुर जिला के एकीकृत महिला एंव बाल विकास सेवा परियोजना बगीचा के अंर्तगत नगर पंचायत, ग्राम पंचायतों के ग्राम एवं पारे टोले में स्वीकृत आंगनबाड़ी केन्द्रों में कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ता एवं सहायिका की भर्ती निकाली गई है। एकीकृत महिला बाल विकास विभाग के अधिकारी ने बताया कि रिक्त पदों हेतु योग्य महिला उम्मीदवारों से नीचे दर्शाये शर्तों के अधीन निर्धारित प्रारूप परिशिष्ट-03 में आवेदन पत्र दिनांक 31/01/2023 से 14/02/ 2023 तक सीधे अथवा डाक से कार्यालय महिला एवं बाल विकास परियोजना बगीचा में कार्यालयीन समय सीमा प्रातः 10.00 से सांय 5.00 बजे तक आमंत्रित किया जावेगा तथा निर्धारित तिथि के पश्चात् आवेदन स्वीकार नही होगा।
आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु कार्यकर्त्ता, सहायिका एवं मिनी कार्यकर्ता नियुक्ति हेतु आवश्यक आर्हताएं :-
- आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता / सहायिका / मिनी कार्यकर्त्ताओं का पद पूर्णतः मानसेवी तथा अशासकीय पद है। इन्हें शासन द्वारा निर्धारित मानदेय प्रतिमाह दिया जायेगा।
- आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता / सहायिका / मिनी कार्यकर्त्ताओं का पद केवल महिलाओं के लिए होंगे
- आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता / सहायिका / मिनी कार्यकर्त्ताओं का पद के लिए आवेदिका की आयु 18 से 44 वर्ष की होगी। आयु की गणना नियुक्ति प्रक्रिया की सूचना जारी होने की तिथि से की जावेगी। सेवा की अधिकतम आयु सीमा 62 वर्ष होगी।
- 01 वर्ष से या उससे अधिक समय की सेवा का अनुभव रखने वाले आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता / सहायिका / मिनी कार्यकर्त्ताओं को नियुक्ति की अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष तक की छूट दी जावेगी। ऐसी कार्यकर्त्ता / सहायिका / मिनी कार्यकर्ता जिन्हें अनियमित्ता के कारण पूर्व में सेवा से बर्खास्त किया गया उन्हें दुबारा सेवा में नहीं लिया जावेगा।
- जिस ग्राम में आंगनबाड़ी केन्द्र खोला जाना प्रस्तावित है या जहाँ पद रिक्त है, आवेदिका उसी राजस्व ग्राम की एवं नगरीय क्षेत्र के लिए उसी वार्ड की स्थानीय निवासी होनी चाहिए। आवेदन पत्र के साथ निवास के संबंध में निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेज संलग्न किया जावेगा।
(क) रिक्त पद के ग्राम या क्षेत्र की अद्यतन मतदाता सूची में नाम दर्ज हो तो आवेदन पत्र में संबंधित आवेदिका के द्वारा उल्लेख कर प्रतिलिपि में लगाई जावे।
(ख) संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच तथा सचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित अथवा पटवारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र जिसमें वार्ड एवं ग्राम में निवासरत् रहने का पता सहित स्पष्ट उल्लेख हो ।
टीप:- यदि किसी आवेदिका के निवास के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो उस आवेदिका के निवास के सत्यापन हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास संबंधी प्रमाण पत्र ही मान्य किया जावेगा।
- आवेदिका की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निम्नानुसार होगी:- (क) आंगनबाड़ी कार्यकर्ता / मिनी कार्यकर्ता पद हेतु 12 वीं बोर्ड अथवा 11 वीं बोर्ड पूर्ववर्ती होगी।
(ख) आंगनवाड़ी सहायिका पद हेतु 8 वीं बोर्ड होगी।
टीप:- यदि शहरी/ग्रामीण / आदिवासी परियोजना में 12 वीं / 11 वीं बोर्ड उत्तीर्ण आवेदिका का एक भी आवेदन नहीं आता है तो उस केन्द्र हेतु शैक्षणिक योग्यता 10 वीं बोर्ड उत्तीर्ण मानी जावेगी इसके पश्चात् भी 10 वीं बोर्ड उत्तीर्ण आवेदिका नहीं मिलने पर शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रावधान शिथिल मानकर उस केन्द्र हेतु न्यूनतम शैक्षणिक 8 वीं बोर्ड मानी जायेगी, उसके उपरांत भी यदि 8 वीं बोर्ड आवेदिका नही मिलने पर शैक्षणिक योग्यता शिथिल मानकर 5 वीं बोर्ड मान्य की जावेगी यदि फिर भी किसी केन्द्र हेतु 5 वीं उत्तीर्ण आवेदिका भी नहीं है। तो जिला कलेक्टर की स्वीकृति लेकर साक्षर महिला की भी नियुक्ति की जा सकती है। शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण के लिए अंकसूची की स्वप्रमाणित छायाप्रति लगाना अनिवार्य होगा।
- अ०ज०जा० एंव अ०जा० वर्ग के आवेदिकाओं द्वारा प्रस्तुत जाति प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी होने पर ही अतिरिक्त जाति का अंक दिया जावेगा, तथा अन्य राज्य से जारी जाति प्रमाण पत्र पर अंक की पात्रता नहीं होगी।
- आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता / सहायिका / मिनी कार्यकर्ता के पद पर चयन में विधवा, परित्यकता व तलाकशुदा एवं गरीबी रेखा परिवार की महिलाओं को मूल्यांकन में अतिरिक्त अंक दिये जायेगें। परित्यकता के संबंध में संबंधित ग्राम पंचायत सरपंच तथा सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरित पंचनामा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा अथवा न्यायालय द्वारा जारी तत्संबंधित आदेश तलाकशुदा महिला होने के संबंध में न्यायालीन आदेश की प्रति प्रस्तुत करना होगा। परित्यकता के संबंध में दो वर्ष से अधिक अवधि को ही मान्य की जावेगी तथा अनुसूचित जाति / जनजाति विभाग द्वारा संचालित कन्या आश्रम मे 8 वीं तक अध्यनरत करने पर अतिरिक्त अंक की पात्रता होगी।
- अनुभव हेतु संबंधित परियोजना के परियोजना अधिकारी द्वारा जारी किया गया अनुभव प्रमाण मान्य किया जायेगा।
- सभी प्रकार के प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न कर निर्धारित समयावधि मे जमा करें। इसके पश्चात् जमा किये जाने वाले प्रमाण पत्र पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
- छ0ग0 माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था से जारी अंकसूची ही मान्य किया जावेगा।
- दावा आपत्ति के समय किसी प्रकार का प्रमाण पत्र नहीं लिया जायेगा केवल दावा आपत्ति ही स्वीकार किया जावेगा।
- सभी दस्तावेज अभ्यर्थी द्वारा स्व प्रमाणित कर लगाये जायेगें। उपरोक्त आर्हता रखने वाले इच्छुक आवेदिका आंगनबाड़ी कार्यकर्ता / सहायिका / मिनी कार्यकर्त्ता के रिक्त पदों हेतु अपना आवेदन पत्र निर्धारित तिथि 31/01/2023 से 14/02/2023 तक कार्यालय एकीकृत महिला एवं बाल विकास सेवा परियोजना बगीचा में कार्यालयीन समय सीमा प्रातः 10.00 से सायं 5.00 बजे तक आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं।
टीप:- गरीबी रेखा प्रमाण पत्र हेतु प्रभावशील बीपीएल सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना वर्ष 2011 ही मान्य होगा तथा सर्वे सूची एवं राशन कार्ड की छायाप्रति मे मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा ए. डी.ई.ओ. द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित होने पर ही अतिरिक्त अंक की पात्रता होगी