
मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 28 वाहन चालक पर की गई कार्यवाही
*बेमेतरा जिले के नये एसपी रामकृष्ण साहू (भा.पु.से.) के पदभार संभालते ही बेमेतरा पुलिस की अवैध गतिविधियों पर की कार्यवाही*
*28 प्रकरण में 10,100/- रूपये समन शुल्क*
*माईनर एक्ट के तहत 16 व्यक्ति के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही*
*आम जगह पर शराब सेवन करने वाला 01 आरोपी के विरूद्ध आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही*
*बेमेतरा= पुलिस अधीक्षक रामकृष्ण साहू (भा.पु.से.) के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पंकज पटेल, एसडीओपी बेमेतरा मनोज तिर्की, एसडीओपी बेरला तेजराम पटेल, डीएसपी राजेश कुमार झा, डीएसपी कमल नारायण शर्मा, डीएसपी श्रीमती कौशिल्या साहू के मार्गदर्शन में बेमेतरा पुलिस द्वारा अवैध शराब, गांजा, नशीली पदार्थो, प्रतिबंधात्मक कार्यवाही, बाउंड ओवर, गुंडा बदमाशों, फरार स्थायी वारंटियो, सामाजिक सौहार्द बिगाडने वालों, यातायात नियमो का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों तथा माईनर एक्ट के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही लगातार की जा रही है जिसके तहत दिनांक 07.02.2024 को जिले के विभिन्न थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा मोटर व्हीक्ल एक्ट के तहत यातायात बेमेतरा 10 चालान में 10 व्यक्ति, थाना नवागढ 02 चालान में 02 व्यक्ति, थाना दाढी 05 चालान में 05 व्यक्ति, थाना साजा 05 चालान में 05 व्यक्ति, चौकी देवकर 01 चालान में 01 व्यक्ति, चौकी मारो 05 चालान में 05 व्यक्ति, कुल 28 वाहन चालक के विरूद्ध चालानी कार्यवाही किया गया। जिसमें यातायात के नियमो का उल्लघंन करने वाले वाहन चालक के विरूद्ध 28 प्रकरण में कुल 10,700/- रूपये समन शुल्क लिया गया।
इसी क्रम में दिनांक 07.02.2024 को जिले के विभिन्न थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा माईनर एक्ट के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करते हुए थाना बेरला 02 प्रकरण में 05 व्यक्ति, थाना चंदनू 02 प्रकरण में 05 व्यक्ति, चौकी मारो 01 प्रकरण में 04 व्यक्ति, चौकी कंडरका 02 प्रकरण में 02 व्यक्ति, के खिलाफ धारा 107,116 (3) जा.फौ. के तहत कुल 07 प्रकरण में 16 व्यक्तियो के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही किया गया ।
**इसी क्रम में दिनांक 07.02.2024 को थाना नवागढ में आम जगह पर शराब सेवन करने का 01 प्रकरण में 01 आरोपी के विरूद्ध धारा 36(च) आबकारी एक्ट के तहत कार्यावाही की गई हैं**