राज्य में पहली से आठवीं तक के विद्यार्थियों से नही लिया जाता किसी भी तरह का शुल्क

9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों से शाला की विभिन्न गतिविधियों के संचालन के लिए ली जाती है सहयोग राशि*
धर्मेंद्र शर्मा की विशेष खबर

रायपुर, 23 फरवरी 2022/ छत्तीसगढ़ राज्य में शिक्षा विभाग अंतर्गत संचालित प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शाला में अध्ययनरत कक्षा पहली से आठवीं तक के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम अंतर्गत निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान लागू होने के कारण किसी भी तरह का शुल्क नहीं लिया जाता है। वही जशपुर जिले के पत्थलगांव पुरानी बस्ती में ग्रंथपाल श्रीमती सीमा शर्मा द्वारा गरीब बच्चे लोगों को जशपुर जिले के लोकप्रिय कलेक्टर श्री रितेश कुमार अग्रवाल जी के आदेशानुसार विद्या अध्ययन दिया जा रहा है जिसकी प्रशंसा संसदीय सचिव श्री यूडी मिजं क्षेत्रीय विधायक श्री राम पुकार सिंह जी एवं जसपुर जिला प्रभारी मंत्री श्री उमेश पटेल जी ने शुभकामनाएं सीमा शर्मा के प्रति जाहिर की

शिक्षा विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार केवल शासकीय हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों से विभिन्न मद में शासन द्वारा निर्धारित राशि स्कूलों में विभिन्न गतिविधियों के संचालन के लिए ली जाती है। यह फीस अविभाजित मध्यप्रदेश के समय से ली जा रही है, जो स्कूल संचालन की गतिविधियों में सहयोगात्मक सहयोग के रूप में है। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के बच्चों से शैक्षणिक शुल्क नहीं लिया जाता है, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल शासन की विशेष योजना के तहत प्रारंभ किए गए हैं। जिससे इनमें फीस की छूट विशेष तौर पर प्रदाय की गई है।

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