
रायगढ़ एस•डी•एम• के खिलाफ कन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एक ओर याचिका हुई हाईकोर्ट में पंजीबद्ध
रायगढ़।। महेश राम उरांव ने दायर की है याचिका
मिश्रा चेम्बर की नोटिस का जवाब न देने के बाद दायर हुई है पिटीशन
रायगढ़ के एस0डी0एम0 गगन षर्मा के विरुद्ध भू-अर्जन के मामलें में पत्रकार विवेक श्रीवास्तव के मामले में कन्टेम्प्ट आफ कोर्ट की नोटिस हाईकोर्ट से जारी हो जाने के बाद महेश राम उरांव ने भी कन्टेम्प्ट आफ कोर्ट की याचिका पेश कर दिया है। महेष राम उरांव द्वारा एस0डी0एम0 गगन षर्मा के विरुद्ध पेश की गई न्यायालय अवमानना की याचिका का फाइलिंग नंबर 23044/2022 है।
याचिका में महेश राम उरांव ने एस0डी0एम0 गगन शर्मा पर आरोप लगाया है कि उनके द्वारा हाईकोर्ट के आदेश का कोई पालन नहीं किया जा रहा है बल्कि लगातार हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया जा रहा है ।
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने WPC No. 3759/2021 में दिनांक 16/09/2021 को एस0डी0एम0 गगन शर्मा को यह आदेष दिया था कि वे महेष राम उरांव की जमीन का सीमांकन करा कर यह देखें कि महेष राम उरांव की जमीन के कितने भाग पर षासन द्वारा सड़क बनाई गई है एवं सीमांकन पश्चात् महेश राम को मुआवजा दिलाने बावत प्रक्रिया प्रारंभ की जावे ।
महेष राम द्वारा एस0डी0एम0 के समक्ष हाईकोर्ट का आदेष पेष कर मुआवजा दिलाने का आवेदन पत्र दिनांक 20/09/2021 को पेष किया गया, जिसके बाद एस0डी0एम0 द्वारा सीमांकन कराया गया, जिसमें यह पाया गया कि महेष राम की भूमि खसरा नंबर 1/6 के 0.040 हेक्टेयर क्षेत्र पर शासन द्वारा सड़क निर्माण कर लिया गया है।
उक्त सीमांकन रिपोर्ट आने के बाद भी महेश राम उरांव को न तो मुआवजा दिया गया, न ही कोई जवाब दिया गया । लिहाजा मिश्रा चेम्बर रायगढ़ के सीनियर एडवोकेट अशोक कुमार मिश्रा-आशीष कुमार मिश्रा द्वारा दिनांक 09/10/2022 को एस0डी0एम0 गगन षर्मा को कानूनी नोटिस देकर आगाह किया गया कि वे शीघ्र ही हाईकोर्ट के आदेश का पालन करें अन्यथा उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही प्रारंभ कर दी जाएगी ।
उपरोक्त कानूनी नोटिस को पाने के बाद भी एस0डी0एम0 गगन षर्मा ने हाईकोर्ट के आदेष को कोई महत्व नहीं दिया एवं मुआवजा की आस में गरीब आदिवासी महेश राम उरांव एस0डी0एम0 गगन शर्मा की चौखट में चप्पल घिसता रहा । लिहाजा थक हार कर आखिर में उसने हाईकोर्ट में एम0डी0एम0 गगन शर्मा के विरुद्ध न्यायालय अवमानना का मामला दर्ज करा दिया है।
महेष राम उरांव के वकील अशोक कुमार मिश्रा-आशीष कुमार मिश्रा से प्राप्त जानकारी अनुसार उक्त मामले की सुनवाई शीतकालीन अवकाश समाप्ति पश्चात् हाईकोर्ट द्वारा की जाएगी ।