रायगढ़: चक्रवात और बेमौसम बारिश से फसल नुकसान पर मिलेगा बीमा, 15 दिन में भुगतान का प्रावधान

रायगढ़। जिले में चक्रवात ‘अर्नब’, चक्रवाती वर्षा, बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान पर प्रभावित किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत क्षतिपूर्ति मिलेगी। कृषि विभाग ने इसके लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे फसल नुकसान की सूचना घटना के 72 घंटे के भीतर संबंधित बीमा कंपनी को अनिवार्य रूप से दें, ताकि उन्हें योजना का लाभ मिल सके।

72 घंटे के भीतर देनी होगी नुकसान की सूचना

उप संचालक कृषि ने बताया कि प्रभावित किसान फसल क्षति की सूचना टोल फ्री नंबर 14447 पर दे सकते हैं। इसके अलावा जिले में कार्यरत बीमा कंपनी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के टोल फ्री नंबर 1800-419-0344 पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

किसान संबंधित कृषि एवं राजस्व अधिकारियों, बैंक अथवा जिला कार्यालय में लिखित आवेदन देकर भी नुकसान की जानकारी दे सकते हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित 72 घंटे की समय-सीमा में सूचना देना जरूरी है।

खेत में रखी कटी फसल को भी मिलेगा बीमा लाभ

फसल बीमा योजना के तहत केवल खेत में खड़ी फसलों को ही नहीं, बल्कि कटाई के बाद खेत में सुखाने के लिए रखी गई या बंडलों में सुरक्षित रखी गई फसल को भी नियमानुसार क्षतिपूर्ति का लाभ मिल सकता है। यदि ऐसी फसल चक्रवात या बेमौसम बारिश के कारण खराब होती है, तो किसान बीमा का दावा कर सकते हैं।

वहीं, खेतों में खड़ी फसलों को हुए नुकसान का आकलन फसल कटाई प्रयोग के आधार पर किया जाएगा।

10 दिन में आकलन, 15 दिन में भुगतान का प्रावधान

कृषि विभाग के अनुसार, नुकसान की सूचना मिलने के बाद बीमा कंपनी द्वारा 10 दिनों के भीतर क्षति का आकलन किया जाएगा। इसके बाद निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने पर पात्र किसानों के बैंक खातों में 15 दिनों के भीतर क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान किया जाएगा।

किसानों से समय पर सूचना देने की अपील

कृषि विभाग ने प्रभावित किसानों से आग्रह किया है कि वे फसल नुकसान की जानकारी देने में देरी न करें। घटना के 72 घंटे के भीतर बीमा कंपनी या संबंधित कार्यालय में सूचना दर्ज कराएं। समय पर सूचना और आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने से पात्र किसानों को बीमा योजना का लाभ मिलने में मदद मिलेगी।

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