राष्ट्रीय अनुसूचित जनजति आयोग दिल्ली से कलेक्टर रायगढ़ को आदिवासी जमीन के मामले नोटिस जारी

रायगढ़ : उक्त मामला अडानी पावर लिमिटेड रायगढ़ का है ग्राम-बड़े भंडार स्थित अडानी पावर लिमिटेड के द्वारा ग्राम-बड़े भंडार स्थित भूमि खसरा न.202/4 रकबा 0.21 एकड़ भूमि को जबरदस्ती बलपूर्वक अवैध रूप से कब्ज़ा करके रखा हुआ है इसकी जानकारी जिला प्रशासन को प्राथी द्रारा दिया गया इसके बावजूद कोई कार्यवाही नहीं करने पर प्रार्थी पूनम बाई गोंड निवासी जिला -सक्ति के द्वारा पूर्व में जिला कलेक्टर को अपने भूमि को अडानी पावर के अवैध रूप से कब्ज़ा करने की शिकायत पूर्व में किया गया था और गभीर आरोप लगाया था शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था की जिला प्रशासन ने अवैध कब्ज़ा को हटाकर आदिवासी को कब्ज़ा दिलाने के बजाये तत्कालीन तहसीलदार अडानी पावर को ही अवैध कब्ज़ा दिलवाया और एक गरीब आदिवासी महिला को न्याय देने के बजाये अपने आदेश में यह उल्लेख कर दिया की उक्त आदिवासी के भूमि को कब्ज़ा दिलाने में विविध समस्या आएगी ,इस प्रकार तत्कालीन तहसीलदार ने अडानी पावर के कर्मचारी किशोर राउत से मिलीभगत मिलकर आदिवासी महिला को न्याय देने के बजाये उल्टा अडानी पावर रायगढ़ को ही कब्ज़ा दिला दिया ,इसके खिलाफ आदिवासी महिला ने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में शिकायत दर्ज कराया है जिसमे आयोग ने जिला कलेक्टर रायगढ़ को नोटिस जारी कर 15 दिवस के भीतर किये गए कार्यवाही से अवगत करने हेतु नोटिस जारी किया गया है पूर्व में ही एक आदिवासी किसान ने भी अडानी पावर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराया था तब भी राजस्व सचिव श्री नीलम नामदेव एक्का, जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक रायगढ़ को आयोग ने तलब किया था उसका भी जाँच अभी भी लंबित है।
इस प्रकार अडानी पावर कंपनी के अवैध कब्ज़ा के मामले जिले के उच्च अधिकारियो को नोटिस जारी किया गया ,आखिर क्या कारण है की जिले के उच्च अधिकारी अडानी पावर के ऊपर जो भी उचित करवाई करते मामले का तुरंत हल करे नहीं तो आए दिन कंपनी और शिकायतकर्ता के मामले को लेकर बार-बार सवाल उठना लाजिमी होगा

वर्जन : आदिवासी जमीन मामले में जांच जारी है जांच पूर्ण होने के बाद जल्द ही पुरे मामले में कार्रवाई की जाएगी: तारन प्रकाश सिंह कलेक्टर रायगढ़

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