
लंबे समय से फरार चिटफण्ड कंपनी का डायरेक्टर बलजीत संधु गिरफ्तार
दिनेश दुबे
आप की आवाज
*लंबे समय से फरार चिटफण्ड कंपनी का डायरेक्टर बलजीत संधु गिरफ्तार…*
*थाना नांदघाट के अपराध क्रमांकः- 320/16 धारा 420,409,34 भादवि इंनामी चिटफण्ड एवं धन परि. स्कीम पाबंदी अधि. की धारा 3,4,5 एवं छ.ग. निक्षेपकों के हितो का सरक्षण अधि. की धारा 10 थाना बेमेतरा के अपराध क्रमांकः- 206/17 धारा 420,409, 34 भादवि इंनामी चिटफण्ड एवं धन परि. स्कीम पाबंदी अधि. की धारा 3,4,5 एवं छ.ग. निक्षेपकों के हितो का सरक्षण अधि.की धारा 10
नाम आरोपीः- बलजीत संधु पिता चरणजीत संधु उम्र 37 साल साकिन कमान नम्बर 24 फेस नम्बर 01 टावर इनलेक्स बडाला रोड थाना मारगी कैंप जालंधर पंजाब हाल पता आरडी रेसीडेंसी ब्लाक डी फ्लेट नम्बर 603 थाना सेक्टर 13 नोएडा गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश)
बेमेतरा== प्रार्थी रामस्नेही बघेल पिता सुधाराम बघेल उम्र 55 साल साकिन टेमरी थाना नांदघाट जिला बेमेतरा ने बी.एन.गोल्ड रियल स्टैट एण्ड एलाईड लिमिटेड कंपनी के विरूद्ध प्रस्तुत लिखीत शिकायत पत्र की जांच पर बी.एन. गोल्ड रियल स्टैट एण्ड एलाईड लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर गुरूविंदर सिंह संधु, सचिन दामोर के द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर लोगो को बी.एन. गोल्ड रियल स्टैट एण्ड एलाईड लिमिटेड कंपनी में रकम जमा करने पर पांच वर्षो में दोगुना रकम मिलेगा एवं छः वर्षो में ढाई गुना मिलेगा बोलकर लोगो को झासा देकर बेईमानी की नियत से धोखाधडी कर लोगो से कंपनी में लाखो रूपये जमा करवाकर कंपनी बंद कर रकम हडपकर फरार हो गया बी.एन. गोल्ड के संचालक के द्वारा प्रार्थी रामस्नेही बघेल से 57,500रू तोरन डहरिया से 18000रू, ईवरी जांगडे से 24,000रू मयुरी पाण्डे से 5000रू कुल 104500 रू धोखधडी किया गया है कि रिपोर्ट पर धारा सदर का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
इसी प्रकार थाना बेमेतरा में प्रार्थी रामध्यान साहु पिता भगवती राम साहू उम्र 36 साल साकिन बैजलपुर थाना बेमेतरा जिला बेमेतरा ने बी.एन. गोल्ड रियल स्टैट एण्ड एलाईड लिमिटेड कंपनी के विरूद्ध प्रस्तुत लिखीत शिकायत पत्र की जांच पर बी.एन. गोल्ड रियल स्टैट एण्ड एलाईड लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर गुरूविंदर सिंह संधु, गौरव कुमार मुंदडा, सचिन दामोर, आषीश गुप्ता, विपिन यादव के द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर लोगो को बी.एन. गोल्ड रियल स्टैट एण्ड एलाईड लिमिटेड कंपनी में रकम जमा करने पर पांच वर्षो में दोगुना रकम मिलेगा एवं छः वर्षो में ढाई गुना मिलेगा बोलकर लोगो को झासा देकर बेईमानी की नियत से धोखाधडी कर लोगो से कंपनी में लाखो रूपये जमा करवाकर कंपनी बंद कर रकम हडपकर फरार हो गया बी.एन. गोल्ड के संचालक के द्वारा प्रार्थी एवं अन्य 18 निवेशको से कुल 7,29,800/- रूपये जमा कराकर धोखधडी किया गया है कि रिपोर्ट पर धारा सदर का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
प्रकरण में विवेचना के दौरान पुर्व में आरोपी गुरूविंदर सिंह संधु, आषीश गुप्ता, सचिन दामोर, विपिन यादव को गिरफ्तार कर अभियोग पत्र पेश किया गया था प्रकरण के अन्य आरोपी 1 अनिल कुमार शर्मा 2 हीरालाल वैष्णव 3 विकास 4 विनय के फरार होने से धारा 173(8) जाफौ के तहत चालान माननीय न्यायालय में पेश कर फरार आरोपियो कि पतातलास की जा रही थी।
उपरोक्त प्रकरण में पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह के निर्देशन एवं अति. पुलिस अधीक्षक पंकज पटेल एवं डीएसपी रामकुमार बर्मन, एसडीओपी बेमेतरा राजीव शर्मा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सिटी कोतवाली बेमेतरा निरीक्षक प्रेम प्रकाश अवधिया, थाना नांदघाट प्रभारी निरीक्षक विपिन रंगारी, निरीक्षक पुष्पेन्द्र भट्ठ, उप निरीक्षक अंजोर सिंह साहू, प्रधान आरक्षक संदीप साहू, विक्रम सिंह, आरक्षक बिरेन्द्र चंद्रवंशी की टीम गठित कर प्रकरण में फरार आरोपियो की पतासाजी करने आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।
प्रकरण की विवेचना के दौरान फरार आरोपी बलजीत संधु को थाना नांदघाट एवं थाना बेमेतरा जिला बेमेतरा के अपराध क्रमांक 320/2021 एवं 206/2017 धारा 420,34,409 भादवि ईनामी चिटफण्ड धन परिचालन स्कीम पाबंदी अधिनियम की धारा 3,4,5 एवं छ.ग. के निक्षेपको के हितों का संरक्षण अधिनियम की धारा 10 का आरोपी होने से माननीय विशेष न्यायाधीश छ.ग. निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2005 न्यायालय बेमेतरा से प्रोडक्शन वारंट प्राप्त कर आरोपी बलजीत संधु को दिनांक 07.03.2022 को जिला जेल बलौदा बाजार भाठापारा से हिरासत में लेकर आरोपी बलजीत संधु से घटना के संबध में पुछताछ किया गया जो अपना जुर्म स्वीकार किया।
जिले के कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी विलास भोसकर संदीपान एवं पुलिस अधीक्षक बेमेतरा धर्मेन्द्र सिंह ने की आरोपी डायरेक्टर बलजीत संधु से पुछताछ की गई। जिसमें आरोपी ने कंपनी में रकम जमा करने पर पांच वर्षो में दोगुना रकम मिलेगा एवं छः वर्षो में ढाई गुना मिलेगा बोलकर लोगो को झासा देकर बेईमानी की नियत से धोखाधडी कर लोगो से कंपनी में लाखो रूपये जमा कराना बताया।
आरोपी बलजीत संधु पिता चरणजीत संधु उम्र 37 साल साकिन कमान नम्बर 24 फेस नम्बर 01 टावर इनलेक्स बडाला रोड थाना मारगी कैंप जालंधर पंजाब हाल पता आरडी रेसीडेंसी ब्लाक डी फ्लेट नम्बर 603 थाना सेक्टर 13 नोएडा गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) के विरुद्ध धारा सदर का अपराध घटित करना सबूत पाये जाने से विधिवत गिरफ्तार कर दिनांक 07.03.2022 को माननीय न्यायालय बेमेतरा पेश किया गया।
उक्त कार्यवाही में निरीक्षक पुष्पेन्द्र भट्ट, थाना सिटी कोतवाली बेमेतरा प्रभारी निरीक्षक प्रेम प्रकाश अवधिया, थाना प्रभारी नांदघाट निरीक्षक विपिन रंगारी, उनि अंजोर सिंह साहू, प्रधान आरक्षक विक्रम सिंह, संदीप साहू, आरक्षक बिरेन्द्र चंद्रवंशी एवं अन्य स्टाफ की सराहनीय भुमिका रही।