लाकडाउन में बन रहा था मकान, लगा 5000 रू. का अर्थदण्ड…. लाकडाउन का पालन कराने आज भी सक्रिय रहा निगम का अमला, उल्लंघन करने वालों पर हुई कार्यवाही

दिलीप कुमार वैष्णव आपकी आवाज

कोरबा छत्तीसगढ़- बालको जोनांतर्गत वार्ड क्र. 36 में एक व्यक्ति द्वारा लाकडाउन के दौरान बिना अनुमति के मकान का निर्माण किया जा रहा था, निगम अमले ने मौके पर पहुंचकर मकान का निर्माण कार्य रोका तथा 5000 रूपये का अर्थदण्ड लगाया। वहीं निगम के विभिन्न जोनों में लाकडाउन उल्लंघन पर कार्यवाही करते हुए कल और आज 11500 रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया।
कोरोना संक्रमण के नियंत्रण व सुरक्षा हेतु प्रभावशील किए गए लाकडाउन का पालन कराने हेतु नगर निगम कोरबा का मैदानी अमला आज भी सक्रिय रहा तथा लाकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर उनके द्वारा कार्यवाही की गई। इसी कड़ी में बालको जोनांतर्गत वार्ड क्र. 36 पाड़ीमार क्र.-1 में एक व्यक्ति द्वारा बिना अनुमति प्राप्त किए मकान का निर्माण किया जा रहा था, लाकडाउन उल्लंघन के साथ ही निर्माण कार्य के दौरान मजदूरों द्वारा मास्क नहीं लगाए गए थे और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा था, लाकडाउन के इस उल्लंघन पर जोन कमिश्नर श्री एम.एन.सरकार की अगुवाई में राजस्व उप निरीक्षक मनीष ठाकुर एवं जोन के अन्य अमले ने कार्यवाही करते हुए निर्माण कार्य को तुरंत रोका तथा 5000 रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया। इसी प्रकार बालको क्षेत्र में ही ट्रेक्टर में ईंट भरकर परिवहन करते पाए जाने पर संबंधित पर 1000 रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया, वहीं एक व्यक्ति द्वारा ट्रेक्टर में बालू का परिवहन किया जा रहा था, जिस पर भी 1000 रूपये का अर्थदण्ड आरोपित किया गया। लाकडाउन के दौरान आज निगम के विभिन्न जोन में दुकान खोलकर व्यवसाय करने, पसरा लगाकर सब्जी बेचने, बेवजह घूमने, मास्क न लगाने व सोशल डिस्टेंसिंग उल्लंघन आदि के प्रकरणों पर जोन कमिश्नरों की देखरेख में निगम अमले द्वारा कार्यवाही की गई तथा संबंधित व्यक्तियों को कड़ी हिदायत दी गई कि वे लाकडाउन का उल्लंघन न करें, कोरोना प्रोटोकाल का पालन करें, बेवजह घरों से न निकले तथा खुद संक्रमण से बचें व औरो को भी संक्रमित होने से बचाएं।
लाकडाउन उल्लंघन पर लगा 11500 रूपये जुर्माना- लाकडाउन के उल्लंघन के विभिन्न मामलों पर निगम क्षेत्र में कल एवं आज 11500 रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बालको जोनांतर्गत 8400 रूपये, दर्री जोनांतर्गत 1000 रूपये, कोसाबाड़ी जोनांतर्गत 1200 रूपये, टी.पी.नगर जोनांतर्गत 500 रूपये, सर्वमंगला जोनांतर्गत 500 रूपये एवं कोरबा जोनांतर्गत 200 रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया।

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