विद्यालय में अध्ययनरत नाबालिक छात्रा के साथ अमर्यादित एवं अशोभनीय कृत्य के संबंध में व्याख्याता निलंबित

जशपुर 16 नवम्बर 25/ शिक्षा विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार सरगुजा कमिश्नर श्री नरेन्द्र कुमार दुग्गा ने प्रतिवेदन के आधार पर गिरधारी राम यादव, व्याख्याता को किया निलंबित।

विभाग से मिली जानकारी अनुसार विद्यालय में अध्ययनरत नाबालिक छात्रा के साथ अमर्यादित एवं अशोभनीय कृत्य किया गया है, जिसके कारण गिरधारी राम यादव के विरूद्ध पुलिस थाना जशपुर जिला जशपुर में भारतीय न्याय संहिता की धारा, 74, 75 64(2) (m), 65(1), 6, 8 के तहत प्रथम सूचना दर्ज किया गया है।

सरगुजा कमिश्नर के आदेश अनुसार गिरधारी राम यादव का उक्त कृत्य छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के सर्वथा विपरीत है। अतएव पूर्ण विचारोपरान्त गिरधारी राम यादव, व्याख्याता जशपुर जिला जशपुर को छ०ग० सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) (क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में उन्हे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी तथा उनका मुख्यालय कार्यालय संयुक्त संचालक, शिक्षा, सरगुजा संभाग, अम्बिकापुर नियत किया जाता है।

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