
नई दिल्ली | अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस (DL) वर्ष 2026 में एक्सपायर होने वाला है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। भारत में अब ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने की प्रक्रिया पहले से कहीं ज्यादा आसान और डिजिटल हो गई है। ज्यादातर काम आप घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं और RTO के चक्कर लगाने से भी राहत मिलती है।
सड़क पर वाहन चलाने के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है, इसलिए समय रहते लाइसेंस का रिन्यू कराना बेहद जरूरी है।
ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता क्या होती है?
प्राइवेट ड्राइविंग लाइसेंस आमतौर पर जारी होने की तारीख से 20 साल तक या 40–50 वर्ष की आयु तक वैध रहता है। वहीं, कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस को हर 3 से 5 साल में रिन्यू कराना होता है।
लाइसेंस एक्सपायर होने से एक साल पहले तक रिन्यूअल के लिए आवेदन किया जा सकता है। एक्सपायरी के बाद 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है, जिसमें कोई पेनल्टी नहीं लगती। इसके बाद लेट फीस देनी पड़ती है। यदि लाइसेंस 5 साल से अधिक समय से एक्सपायर हो चुका है, तो नया लाइसेंस बनवाना या दोबारा ड्राइविंग टेस्ट देना पड़ सकता है।
घर बैठे ऑनलाइन DL कैसे करें रिन्यू?
ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने का सबसे आसान तरीका ऑनलाइन है। इसके लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सारथी परिवहन पोर्टल का उपयोग किया जाता है।
स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस:
sarathi.parivahan.gov.in वेबसाइट पर जाएं
अपना राज्य चुनें
ड्राइविंग लाइसेंस सेवाओं में जाकर “Renewal of DL” पर क्लिक करें
DL नंबर, जन्मतिथि और कैप्चा भरें
आवेदन फॉर्म पूरा करें
पहचान पत्र, एड्रेस प्रूफ, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करें
UPI, नेट बैंकिंग या कार्ड से फीस का भुगतान करें
अगर बायोमेट्रिक या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जरूरी हुआ, तो आपको नजदीकी RTO में अपॉइंटमेंट लेना होगा और तय तारीख पर ओरिजिनल दस्तावेज लेकर जाना होगा।
कब तक मिलेगा नया ड्राइविंग लाइसेंस?
ऑनलाइन आवेदन पूरा होने के बाद आप एप्लीकेशन नंबर से स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। रिन्यू किया हुआ स्मार्ट ड्राइविंग लाइसेंस आमतौर पर 15 से 30 दिनों के भीतर पोस्ट के जरिए आपके पते पर भेज दिया जाता है।
ऑफलाइन रिन्यूअल का भी है विकल्प
जो लोग ऑनलाइन प्रक्रिया नहीं अपनाना चाहते, वे नजदीकी RTO जाकर ऑफलाइन भी DL रिन्यू करवा सकते हैं। इसके लिए फॉर्म-9 और जरूरी मेडिकल फॉर्म भरकर दस्तावेजों के साथ जमा करना होता है। फीस जमा करने के बाद लाइसेंस कुछ दिनों में डाक से भेज दिया जाता है।
काम की सलाह
पेनल्टी से बचने के लिए समय रहते आवेदन करें। ड्राइविंग लाइसेंस की डिजिटल कॉपी DigiLocker या mParivahan ऐप में जरूर रखें, जिसे ट्रैफिक पुलिस मान्य मानती है। साथ ही समय-समय पर पोर्टल पर आवेदन की स्थिति चेक करते रहें।




