
विवाहिता एवं उसके पुत्र से मारपीट कर बेईज्जत करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार
🔸थाना पत्थलगांव में आरोपियों के विरूद्ध अप.क्र. 174/2021 धारा 294, 506, 323, 457, 354, 34 भा.द.वि. के तहत् अपराध पंजीबद्ध। ➡️ घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि थाना पत्थलगांव क्षेत्र की 45 वर्षीय पीड़िता थाना पत्थलगांव में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि यह दिनांक 14.08.2021 के शाम करीबन 07ः30 बजे अपने घर में थी तथा घर के बाहर उसका नाबालिग पुत्र बैठकर मोबाईल से किसी से बात कर रहा था, उसी दौरान धर्मेन्द्र यादव तथा उसकी पत्नी दोनों उसे मॉं-बहन की गाली-गलौज कर धमकी देते हुये पीड़िता के पुत्र को दौड़ाने लगे, तब उसका पुत्र दौड़ कर अपने घर में घुस गया, तो आरोपीगण डंडा पकड़ कर पीड़िता के घर में घुस गये, पीड़िता उस दौरान अपने घर में खाना बना रही थी। गाली-गलौज की आवाज सुनकर वह किचन के दूसरे कमरे में गई जहॉं उसके पुत्र के साथ दोनों मारपीट कर रहे थे, वह बीच-बचाव करने लगी, तो दोनों पति-पत्नि मिलकर पीड़िता को मारपीट किये एवं धर्मेन्द्र यादव ने पीड़िता की पहनी साड़ी को खींच कर फाड़ दिया तथा उसे बेईज्जत करने की नियत से घर से बाहर निकाल दिया। आरोपी द्वारा पूर्व में भी पीड़िता के साथ दिनांक 18.05.2019 को झगड़ा-झंझट कर मारपीट किया था। घटना के दौरान पीड़िता के पति घर में मौजूद नहीं थे। पीड़िता की रिपोर्ट पर धारा 294, 506, 323, 457, 34 भा.द.वि. के तहत् अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण में आरोपी धर्मेन्द्र यादव उम्र 46 साल तथा उसकी पत्नी निवासी ग्राम कछार के विरूद्ध अपराध सबूत पाये जाने से उन्हें दिनांक 16.08.2021 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। ➡️ प्रकरण की विवेचना एवं आरोपी को गिरफ्तार करने में निरीक्षक संतलाल आयाम, उ.नि. ललित सिंह नेगी, आर. 225 सुरेन्द्र यादव, आर. 417 राजलाल भगत, म.आर. 471 सीमा पैंकरा की महत्वपूर्ण भूमिका रही।