शराब दुकानों को बंद रखने का आदेश, 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित होंगी ये सेवाएं, इस राज्य की सरकार ने जारी की गाइडलाइन

पुडुचेरी:आबकारी विभाग के डिप्टी कमिश्नर ने शराब दुकानों को 14 जनवरी और 18 जनवरी बंद रखने का आदेश दिया है। 14 और 18 जनवरी को प्रदेश में तिरुवल्लुवर दिवस’ और ‘वल्लालर ज्योति दिवस’ मनाया जाएगा। त्योहारों के मद्देनजर प्रशासन ने शराब दुकानों, रेस्टॉरेंट और होटलों को बंद रखने का निर्देश जारी किया है।

बता दें कि प्रदेश सरकर ने पहले कोरोना संक्रमण को देखते हुए कई सेवाओं में पाबंदी लगा दी है। सरकार ने आज ही कोरोना की नई गाइडलाइन जारी की है। नए दिशानिर्देशों के अनुसार, मॉल और बाजारों को 50 प्रतिशत से अधिक क्षमता पर संचालित करने की अनुमति है।

  • अंतर-जिला सार्वजनिक परिवहन, सिनेमा, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, जिम, योग प्रशिक्षण केंद्र, सैलून, पार्लर, स्पा और ऑडिटोरियम भी 50% बैठने की क्षमता पर संचालित हो सकेंगे।
  • रेस्टोरेंट, होटल, बार, शराब की दुकानों, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के प्रतिष्ठानों को भी 50 फीसदी क्षमता पर काम करने की इजाजत होगी.
  • मंदिरों में धार्मिक गतिविधियां मंदिरों के पुजारियों द्वारा जनता / भक्तों की भागीदारी के बिना की जाएंगी।
  • सभी प्रदर्शनियां एक बार में आयोजन स्थल की क्षमता के 50 प्रतिशत के साथ आयोजित की जाएंगी।

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