शिक्षा विभाग ने वित्तीय अनियमितताओं के मामले में देवभोग बी ई ओ को किया निलंबित

*गरियाबंद शिक्षा विभाग ने वित्तीय अनियमितताओं के मामले में देवभोग बी ई ओ को किया निलंबित
*गरियाबंद भूपेंद्र का स्वामी आपकी आवाज
गरियाबंद:- जिले से बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है।शिक्षा विभाग ने एक बीईओ को निलंबित कर दिया है मामला इस प्रकार है वित्त विभाग में ई पेमेंट प्रणाली लागू होने से प्रशासकीय विभागों के आहरण संवितण अधिकारी के पदनाम से चालू बैंक खाता होना अनिवार्य है पर बचत खाता खोल कर लोक निधि से प्राप्त राशि को रख कर उससे प्राप्त ब्याज को स्वयं के लिए बीईओ प्रदीप कुमार शर्मा ने व्यय कर लिया। जिसके लिए सक्षम प्राधिकारी से न तो अनुमति ली गई और न ही उनको कोई हिसाब ही दिया गया।
*इसके साथ ही जनपद पंचायत देवभोग को अंतरित राशि 28 लाख के अंतरण का औचित्यपूर्ण स्प्ष्ट कारण नहीं है। वर्ष 2013 से अब तक का ऑडिट नहीं करवाया गया। वितीय नियम 8 व 9 की घोर अनदेखी करते हुए व्यक्ति/ कर्मचारी विशेष को बगैर काम के दो तीन माह का वेतन आदि राशि रुपये 304806 अग्रिम के रूप में भुगतान किया गया।
वहीं वेतन अग्रिम के रूप में भुगतान का कोई नियम प्रचलित नहीं है। साथ ही अग्रिम भुगतान के सम्बंध में अग्रिम पंजी तैयार नही किया गया है। इसलिए उनके इस कृत्य को छतीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत पाते हुए विकासखंड शिक्षा अधिकारी देवभोग जिला गरियाबंद को निलंबित करते हुए संभागीय सँयुक्त शिक्षा कार्यालय रायपुर अटैच किया गया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button