
कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जिले में आगामी आदेश तक धारा 144 लागू…… अन्य राज्य से आने वालों को 7 दिन रहना होगा क्वारंटाइन, पढ़िए पूरी आदेश-
जशपुरनगर 25 मार्च 2021/कलेक्टर श्री महादेव कावरे कोरोना पाॅजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के फलस्वरूप तथा जिला प्रशासन के प्रत्येक स्तर पर पूर्व में अधिरोपित प्रतिबंधों एवं शर्तो का कड़ाई से पालन कराना, परिस्थिति अनुरूप युक्तियुक्त प्रतिबंध अधिरोपित किया है।
जारी आदेष के अनुसार होली मिलन या अन्य किसी भी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति आगामी आदेश पर्यन्त तक नहीं होगी। होलिका दहन के दौरान सेनेटाईजर, फिजिकल डिस्टेसिंग एवं मास्क का उपयोग करने की शर्त का कड़ाई से पालन करते हुए अधिकतम 05 व्यक्ति उपस्थित रह सकेगें। जिला जशपुर अन्तर्गत सभी पर्यटन स्थलों में आम जनता का प्रवेश आगामी आदेश पर्यन्त प्रतिबंधित रहेगा। सार्वजनिक स्थलों में फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा। उल्लंघन की दशा में राज्य शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाएगा। अर्थदण्ड देने से इंकार करने पर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। समस्त प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम एवं त्यौहार, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, खेलकूद, मेला, समारोह अथवा अन्य किसी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किया जाना प्रतिबंधित रहेगा। धार्मिक स्थल केवल व्यक्तिगत पूजा के लिए खुले रहेंगे व्यक्तिगत एकल रूप से धार्मिक स्थल, संस्थान में प्रवेश किया जा सकेगा, परन्तु किसी प्रकार का सामूहिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जावेगा। विवाह, अंत्येष्टि, दशगात्र अथवा उसमें संबंधित आवश्यक कार्यक्रम में फिजिकल डिस्टेसिंग के साथ मास्क का कड़ाई से उपयोग की शर्त के अधीन अधिकतम 50 व्यक्तियों को ही शामिल होने की अनुमति होगी। कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों को समय-समय पर हाथ धोना, सेनेटाइजर करना अनिवार्य होगा तथा कार्यक्रम के लिए नियमानुसार जिला दण्डाधिकारी अथवा अनुविभागीय दण्डाधिकारियों से लिखित अनुमति प्राप्त करना होगा। समस्त प्रकार के सभा, धरना, रैली, जुलुस अथवा सार्वजनिक प्रदर्शन आगामी आदेश पर्यन्त प्रतिबंधित रहेगें। दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों में क्रमशः 02 एवं 04 व्यक्ति ही बैठ सकेगें। डी.जे.,नगाड़ा अथवा अन्य समस्त प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग आगामी आदेष पर्यन्त प्रतिबंधित रहेगा। अन्य राज्यों से हवाई यात्रा, रेल अथवा सड़क मार्ग से जिले में प्रवेष करने वाले सभी व्यक्तियों को 07 दिवस होम क्वारंटाईन में रहना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थलों, सिनेमा हाॅल एवं माॅल्स में आने-जाने वालों की दैनिक जांच की जाएगी एवं कोविड गाईडलाईन का पालन कराया जाना सुनिश्चित किया जावेगा। मास्क ना पहनने वालों पर 200 रूपये के स्थान पर 500 रुपये अर्थदंड लिया जावेगा। यदि किसी व्यक्ति को सर्दी, खांसी, बुखार सांस लेने में तकलीफ, स्वाद या गंध महसूस नहीं होना, दस्त उल्टी या शरीर में दर्द की शिकायत हो तो निकटतम स्वास्थ्य केन्द्र में कोविड-19 जांच कराना तथा जांच रिपोर्ट प्राप्त होने तक होम क्वारंटाईन रहना अनिवार्य होगा। रिपोट्र्र पाॅजिटिव होने तथा होम आईसुलेशन हेतु अनुमति प्रदान किये जाने पर अनुमति की शर्तो का पालन करना अनिवार्य होगा। यदि किसी क्षेत्र में कोविड-19 पाॅजिटिव मरीजों की सघनता पाई जाती है तो उक्त क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया जावेगा तथा उक्त क्षेत्र के सभी व्यक्तियों को कन्टेनमेट जोन संबंधी समस्त दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। इस आदेश द्वारा दी गई सशर्त अनुमति को छोड़कर सार्वजनिक स्थानों में 05 से अधिक व्यक्तियों का एकत्रित होना आगामी आदेश पर्यन्त तक प्रतिबंधित रहेगा।
जशपुर जिला में कोरोना वायरस (कोविड-19) के बड़ते संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए कोरोना वायरस निगरानी, जांच, निरीक्षण दल द्वारा भौतिक परीक्षण, संगरोध और ईलाज से संबंधित अधिकारी, कर्मचारियों को यदि कोई भी व्यक्ति सहयोग देने से इंकार करता है, वांछित जानकारी देने से इंकार करता है या निगरानी दल के निर्देशों का पालन नहीं करता है, इस आदेश का उल्लंघन करता है, तो भारतीय दण्ड संहिता की एपिडेमिक डिसीजेंज एक्ट, एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम के अधीन दण्ड का पात्र होगा।
कलेक्टर ने यह आदेश तत्काल लागू करने के आदेष दिए है। वर्तमान परिस्थितियों में इस आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सम्यक समय में तामिली संभव नहीं होने के कारण यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है। आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार तथा कड़ाई से पालन सुनिश्चित् किया जावे। यह आदेश आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।
और क्या क्या है आदेश में पढ़िए पूरी विवरण-
