सावधान पुसौर तहसील में आजकल मुर्दे भी हस्ताक्षर करने आ रहे हैंक्या?हमेशा विवादों में घिरे रहने वाले पुसौर तहसीलदार का नया कारनामा? रायगढ़ एनर्जी जेनरेशन को फायदा पहुंचाने के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं प्रबधन विभाग छत्तीसगढ़ के आलावा अन्य जगहों पर शिकायत

रायगढ़ /पुसौर : पूनम बाई गोड़ पति स्वर्गीय पुरुषोत्तम लाल गौड़ ग्राम डोंडकी पोस्ट नंदौर खुर्द तहसील शक्ति जिला शक्ति के द्वारा सचिव छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं प्रबंधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर नया रायपुर को श्री नंद किशोर सिन्हा तहसीलदार पुसौर जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़ के द्वारा न्यायालय के विपरीत जा के मनमाने रूप से आदेश करने एवं रायगढ़ एनर्जी जेनरेशन लिमिटेड कंपनी को अवैध रूप से आदिवासी के भूमि कब्जा दिलाने के संबंध में तहसीलदार के ऊपर उचित कार्यवाही और विभागीय जांच करने के संबंध में आवेदन प्रतिनिधित्व किया है उक्त संबंध में यह लिखा है कि मेरे पति स्वर्गीय पुरुषोत्तम लाल गौड़ के द्वारा ग्राम बड़े भंडार पटवारी हल्का नंबर 30 (23) रा. नि. म. बड़े भंडार तहसील भुसावर जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़ में स्थित भूमि खसरा नंबर 202/4 कुल रकबा 0.085(0.21एकड़) को पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से रतिराम पिता शिवचरण जाति सांवरा से दिनांक 19.11.2022 को खरीदा था उसके पश्चात उक्त भूमि को नामांतरण करने हेतु पटवारी हल्का श्री छबीलाल पटेल से संपर्क करने पर नामांतरण हेतु ₹50000 की मांग की गई जिसे नहीं देने पर पटवारी द्वारा नामांतरण को निरस्त करने की धमकी दी गई साथ ही तहसीलदार न्यायालय में आवेदन करने हेतु बोला गया उसके पश्चात मेरे पति के द्वारा न्यायालय तहसीलदार को शहर में आमंत्रण हेतु आवेदन किया तथा उक्त प्रकरण का सुनवाई हेतु दिनांक 2 जनवरी 2023 को प्रारंभ किया गया तथा प्रकरण के लंबन काल में मेरे पति पुरुषोत्तम लाल गोंड का निधन दिनांक 3 जनवरी 2023 को ग्राम डोंडकी तहसील शक्ति जिला शक्ति मैं हो गया तथा अधिवक्ता के माध्यम से उक्त प्रकरण का नकल निकालने पर ज्ञात हुआ कि रायगढ़ एनर्जी जेनरेशन लिमिटेड के अधिकारी किशोर रावत और तहसीलदार नंदकिशोर सिन्हा के द्वारा साठगांठ करके हल्का पटवारी के प्रतिवेदन के आधार पर उक्त नामांतरण आवेदन को दिनांक 10 फरवरी 2023 को निरस्त कर दिया गया है ।

खरीदी की गई भूमि चौहदी से स्पष्ट है कि उक्त भूमि कोरबा वेस्ट पावर कंपनी बाउंड्री वॉल के अंदर स्थित है तहसीलदार पुसौर के न्यायालय के आदेश के संपूर्ण दस्तावेज को और लोकन करने से स्पष्ट होता है कि मेरे पति पुरुषोत्तम लाल गौड़ जिन का मृत्यु दिनांक 3 जनवरी 2023 को होने के बाद भी तहसीलदार पुसौर के द्वारा दिनांक 16 जनवरी 2023 को नोटिस तमिल कैसे हो गया जबकि मेरे पति की मृत्यु हो चुकी थी तो नोटिस में उनका हस्ताक्षर कौन किया है और मरे हुए आदमी को नोटिस कैसे तमिल हुआ है जो जांच का विषय है मेरे पति पुरुषोत्तम लाल गुण का शपथ पत्र बयान किस दिनांक को लिया गया है जबकि उनकी मृत्यु हो चुकी थी और उनका हस्ताक्षर किसने किया है
कंपनी के किशोर रावत के द्वारा नामांतरण में आपत्ति किया गया है रायगढ़ एनर्जन व विक्रेता रतिराम बॉय के मध्य अनुबंध था एवं तत्कालीन कलेक्टर से विक्रय अनुमति प्राप्त किया था जो पूर्णता गलत कथनों पर आधारित है क्योंकि तत्कालीन कलेक्टर महोदय श्रीमती अलरमेल मंगई डी ने उक्त भूमि को बेचने हेतु कोरबा वेस्ट पावर कंपनी लिमिटेड कंपनी को बेचने की अनुमति नियम शर्तों के साथ दी गई थी लेकिन वर्तमान में और वर्ष 2019 से कोरबा वेस्ट पावर कंपनी का अस्तित्व ही समाप्त हो गया है NCLT COURT AHMADBAD BENCH के आर्डर के तहत कोरबा वेस्ट पावर कंपनी लिमिटेड के दिवालिया शोधन क्षमता के तहत कोरबा वेस्ट पावर कंपनी समाप्त हो गया है इस आधार पर तत्कालीन कलेक्टर के द्वारा दी गई अनुमति स्वमेव निरस्त हो जाता है साथ ही उक्त आदेश की समय अवधि 1 वर्ष के भीतर पालन करना था जो नहीं किया गया वैसे भी उक्त भूमि बेचने की अनुमति का आवेदन विक्रेता श्री रतिराम भाई के द्वारा प्रस्तुत किया गया था जो रतिराम हुए के भूमि बेचने की इच्छा पर निर्भर था वर्ष 2017 से जब भूमि बेचने की अनुमति प्राप्त थी तो विक्रेता रतीराम होए ने विगत 6 वर्षों से उक्त भूमि को कंपनी को क्यों नहीं भेजा साथ ही कंपनी क्यों नहीं लिया क्योंकि विक्रेता रतीराम वहीं उक्त भूमि को कंपनी को बेचना ही नहीं चाहता था जो स्पष्ट है तहसीलदार पुसौर के द्वारा नामांतरण आदेश पारित किए बिना ही हल्का पटवारी 23 को राजस्व अभिलेख दुरुस्त किए जाने हेतु ज्ञापन जारी किया जाना जिसमें प्रकरण क्रमांक और दिनांक का उल्लेख नहीं है काफी जांच किया जाना आवश्यक है किस प्रकार से तहसीलदार द्वारा मनमाने रूप से आदेश पारित किया जाता है उपरोक्त विषय पर जांच करने पर स्पष्ट हो जाएगा कि तहसीलदार उस और द्वारा किस प्रकार से फर्जी रूप से आदेश पारित किया जाता है अतः श्रीमान से निवेदन है कि तहसीलदार पुसौर श्री नंद किशोर सिन्हा को तत्काल निलंबित किया जाए और उसके ऊपर उचित कार्यवाही किया जाए साथ उक्त भूमि को मुझे कब्जा दिलाया जाए क्योंकि मैं एक विधवा आदिवासी महिला हूं अतः मुझे न्याय दिलाने की कृपा करें।

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