नाबालिक बालिका को भगा, शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करना पड़ा भारी, आरोपी व पीड़िता को बिहार से ढूंढ लाई जशपुर पुलिस
आरोपी के विरुद्ध थाना नारायणपुर में बी एन एस की धारा 137(2),87,61(2),96 व पॉस्को एक्ट की धारा 5, 6के तहत अपराध पंजीबद्ध
नाम गिरफ्तार आरोपी अविनाश कुमार साहनी उम्र 21 वर्ष
मामला जशपुर जिला के थाना नारायणपुर क्षेत्र का है जहां दिनांक 23.01.26 को थाना नारायणपुर क्षेत्रांतर्गत एक ग्राम के प्रार्थी ने थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि उसकी 16वर्षीय नाबालिक बालिका दिनांक 13.01.26 को किसी से मोबाइल फोन से बात कर रही थी, जिसे प्रार्थी के द्वारा बात करने से मना किया गया था, चूंकि उसकी नाबालिक बेटी, विद्यालयीन छात्रा थी, अतः प्रतिदिवस विद्यालय जाना आना करती थी,इसी दौरान दिनांक 20.01.26 को प्रार्थी अपनी नाबालिक बेटी को प्रातः 09.00 बजे विद्यालय छोड़ा था, परंतु शाम को विद्यालय समाप्त होने पर भी उसकी नाबालिक बेटी वापस घर नहीं लौटी थी, जिस पर प्रार्थी व परिजनों के द्वारा आस पास रिश्तेदारों सहेलियों में पता साजी किया गया, कहीं पता नहीं चला, उन्हें संदेह था कि उसकी नाबालिक बेटी को किसी व्यक्ति के द्वारा बहला फुसलाकर कर भगा कर ले जाया गया है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना नारायणपुर में बी एन एस की धारा 137(2) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच पता साजी में लिया गया था।
जांच पता साजी के दौरान पुलिस की टेक्निकल टीम व मुखबिर की सूचना तथा परिजनों के सहयोग से पता चला कि उक्त नाबालिक बालिका, बिहार राज्य के निवासी आरोपी अविनाश कुमार साहनी के साथ है, जिस पर डी आई जी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर डॉ लाल उमेद सिंह के दिशा निर्देश व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जशपुर राकेश कुमार पाटनवार के मार्गदर्शन में पुलिस टीम, बिहार राज्य भेजी गई, जिनके द्वारा बिहार राज्य के जिला सीतामणी क्षेत्र से आरोपी अविनाश के घर से नाबालिक बालिका को दस्तयाब किया गया, व आरोपी अविनाश को हिरासत में लेकर वापस लाया गया।
पूछताछ पर नाबालिक बालिका ने बताया कि सोशल मीडिया के जरिए उसकी व आरोपी अविनाश की जान पहचान हुई थी, इसी दौरान दिनांक 20.01.26 को आरोपी अविनाश के द्वारा प्यार व शादी का झांसा देकर, नाबालिक बालिका को भगा कर ले जाया गया था, इस दौरान आरोपी अविनाश के द्वारा, नाबालिक बालिका का शारीरिक शोषण भी किया गया।
पीड़ित नाबालिक बालिका के कथन के आधार पर मामले में आरोपी अविनाश के विरुद्ध बी एन एस की धारा 87,61(2),96 व पॉस्को एक्ट की धारा 5, 6 जोड़ी गई व नाबालिक बालिका का मेडिकल परीक्षण भी कराया गया।
पुलिस की पूछताछ पर आरोपी अविनाश कुमार साहनी के द्वारा अपराध स्वीकार करने व प्रयाप्त सबूत पाए जाने पर उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है।
मामले की कार्यवाही व आरोपी की गिरफ्तारी में थाना प्रभारी नारायणपुर उप निरीक्षक राजकुमार कश्यप , प्रधान आरक्षक पुरन चन्द पटेल,आरक्षक अविनाश सोनी, अशोक कंसारी, व महिला आरक्षक अलमा खाखा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।


