
दिलीप कुमार वैष्णव@ आपकी आवाज
कोरबा छत्तीसगढ़ – मानिकपुर चौकी में पीड़िता 17 वर्ष की ने उपस्थित होकर लिखित शिकायत दर्ज कराई थी कि। दिनाक 14/07/21 के दोपहर 3:00 बजे इसकी दोस्त गार्गी घर आई और इसे बोली कि चलो मॉल घूम कर आते हैं बोलकर बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गई एवं गार्गी रास्ते में पीड़िता को बोली कि दोस्त का कार है जिसमें चलते हैं तब गाड़ी के पास पहुंचे। जो गाड़ी में पहले से ही आरोपी भवानी का बेल बैठा हुआ था। तीनों बैठकर मॉल नहीं जाकर बाल को काफी पॉइंट ले गए जहां आरोपी भवानी गवेल के द्वारा पीड़िता का जबरन उसका हाथ बाह पकड़ कर छेड़छाड़ करने लगा। पीड़िता उसे मना करने लगी मना करने पर उसे हाथ मुक्का वाला से मारपीट किया तथा किशोरी का v20 कंपनी के मोबाइल को तोड़ दिया। तथा आरोपी अपने मोबाइल से फोन से पीड़िता को स्वयं के साथ लिए सेल्फी फोटो लिया था। जिसे दिनांक 18/09/21 को रात में फिर से पीड़िता को फोन कर इंस्टाग्राम, फेसबुक में फोटो अपलोड करने की धमकी देने लगा, जिसकी जानकारी घर में अपनी मम्मी पापा को बता कर रिपोर्ट दर्ज कराई।
जो प्रथिया के शिकायत में धारा 427,363,354 (घ) 323,506,34 भादवि 7,6 पास्को एक्ट का अपराध घटित होने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया।
घटना के संबंध में तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर निर्देश प्राप्त कर मानिकपुर चौकी प्रभारी उप निरीक्षक शिवकुमार धारी के नेतृत्व में टीम गठित कर आरोपियों के सकुनत में दबिश देकर, आरोपी को हिरासत में लिया गया तथा आरोपी के पेश करने पर घटना में प्रयुक्त वाहन को आरोपी के कब्जे से बरामद कर आरोपी 01 भवानी गव्हेल पिता शांत कुमार उम्र 22 वर्ष पता भद्रपारा बाल्को 02 कुमारी गार्गी मरकाम पिता रविंद्र मरकाम 19 वर्ष पता कौआ ताल बिंझरा थाना कटघोरा को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।
संपूर्ण कार्रवाई में कोरबा पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के निर्देशन पर नगर पुलिस अधीक्षक योगेश कुमार साहू के पर्यवेक्षण में एवं नगर निरीक्षक सनत सुनवानी थाना कोतवाली के कुशल मार्गदर्शन में उप निरीक्षक शिवकुमार धारी चौकी प्रभारी मानिकपुर के नेतृत्व में प्र आर संतोष सिंह, आर आलोक टोप्पो,अशोक पाटले, जयप्रकाश यादव, महिला आरक्षक अनुराधा कवर की महत्वपूर्ण भूमिका रही।