
स्थानांतरण नीति 2025 – मुख्य बिंदु (छत्तीसगढ़ सरकार)
समय-सीमा
- आवेदन की अंतिम तिथि: 13 जून 2025
- स्थानांतरण की अवधि: 14 जून से 25 जून 2025
- कार्यमुक्ति की समयसीमा: स्थानांतरण आदेश जारी होने के 10 दिन के भीतर
- संलग्नीकरण समाप्ति: 5 जून 2025 से
किन विभागों पर लागू नहीं है?
- गृह (पुलिस) विभाग
- आबकारी, खनिज, परिवहन, वाणिज्यकर, पंजीयन
- स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षकगण
- राज्य के निगम, मंडल, आयोग, स्वायत्त संस्थाएं
🧾 प्रमुख दिशा-निर्देश
- स्थानांतरण सिर्फ उन्हीं का होगा जो दो वर्ष या उससे अधिक समय से एक ही स्थान पर पदस्थ हैं।
- स्वैच्छिक स्थानांतरण की पात्रता उन्हीं को होगी जो दो वर्ष या अधिक समय से कार्यरत हैं।
- एक वर्ष से कम सेवा वाले या प्रशिक्षणाधीन कर्मचारियों का स्थानांतरण नहीं होगा।
- सेवानिवृत्ति में एक वर्ष से कम शेष होने पर केवल विकल्प आधारित स्थानांतरण संभव।
स्थानांतरण का प्रकार
- स्वैच्छिक स्थानांतरण (Self Expense)
- परस्पर सहमति से – दोनों आवेदकों द्वारा संयुक्त हस्ताक्षर जरूरी
- सीमाओं की गणना में शामिल नहीं
- प्रशासकीय स्थानांतरण
- अधिकतम सीमा:
- तृतीय श्रेणी: 10%
- चतुर्थ श्रेणी: 15%
- राज्य स्तर पर I व II श्रेणी: 15%, III व IV श्रेणी: 5%
- अधिकतम सीमा:
🧍♂️ विशेष प्राथमिकता
- कैंसर, डायलिसिस, हार्ट सर्जरी वाले कर्मचारी (मेडिकल बोर्ड अनुशंसा आवश्यक)
- मानसिक या बहुआयामी दिव्यांग आश्रितों वाले कर्मचारी
- पति-पत्नी एक स्थान पर कार्य हेतु अनुरोध (जनहित व प्रशासकीय सुविधा के अनुसार)
- अनुसूचित क्षेत्र से गैर-अनुसूचित क्षेत्र में स्थानांतरण हेतु एवजीदार अनिवार्य
- अधिकता वाले स्थान से कमी वाले स्थान पर ही स्थानांतरण हो सकेगा
स्थानांतरण में निषेध / प्रतिबंध
- शहरी क्षेत्रों में सभी पद भरे व ग्रामीण क्षेत्र खाली – ऐसी असंतुलन की स्थिति नहीं बने
- स्थानांतरण आदेश के पालन में विफलता पर अनुशासनात्मक कार्रवाई
- निर्धारित समयावधि उपरांत किया गया स्थानांतरण अवैध माना जाएगा
तकनीकी प्रावधान
- जिला स्तर के आदेश जारी होते ही उसी दिन ईमेल करें:
cg-gad-6@cg.gov.in - ई-ऑफिस के माध्यम से आदेश जारी करना अनिवार्य
विशेष छूट (प्रकरण समन्वय के लिए आवश्यक नहीं)
- प्रतिनियुक्ति से वापसी पर पदस्थापना
- चयन समिति / PSC चयनित नियुक्तियां
- न्यायालयीन आदेशों पर स्थानांतरण
- पदोन्नति या एक ही नगर में कार्यालय परिवर्तन



