हत्या के प्रयास में आरोपी को 10 वर्ष की सजा एवं जुर्माना से दण्डित क्या है मामला पढ़े आपकी आवाज में

घरघोड़ा : अपर जिला एवं सत्र न्यायालय घरघोड़ा जिला रायगढ़ के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अच्छे लाल काछी ने हत्या के प्रयास के जुर्म में अभियुक्त तुलसी एक्का का निवासी ग्राम चिरई खार थाना लैलूंगा जिला रायगढ़ को 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं जुर्बाना से दंडित करने का दण्डादेश पारित किया है।
मामले की जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक राजेश सिंह ठाकुर ने बताया कि थाना लैलूंगा जिला रायगढ़ के ग्राम चिरई खार में दिनांक 16//12/2020 को रात्रि में आरोपी तुलसी एक्का आहत ज्वाकिम टेटे के मुर्गी को चोरी करने की नीयत से आहत के मुर्गी फार्म में घुसा था।
रात्रि में मुर्गियों की हड़बड़ाहट सुन कर आहत ज्वाकिम टेटे जाग गया और जाकर देखा तो मुर्गी फार्म का लाइट बंद है,।
मुर्गी फार्म में से एक आदमी निकल कर भागने लगा, आहत ज्वाकिम टेटे उसे दौड़ा कर पकड़ लिया और पहचान लिया वह आरोपी तुलसी एक्का था तभी आरोपी तुलसी एक्का ने ज्वाकिम टेटे को जान सहित मारने की नीयत से चाकू से उसके पेट में वार कर दिया जिससे आहत ज्वाकिम टेटे गंभीर रूप से घायल हो गया था, इलाज से उसके स्वास्थ्य में सुधार हो गया।
उक्त घटना की सूचना पर थाना लैलूंगा में अपराध क्रमांक 289/2020 अपराध अंतर्गत धारा 307भारतीय दण्ड संहिता के तहत अपराध कायम कर विवेचना प्रारंभ की गई, प्रकरण में विवेचना उपरांत माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायालय घरघोड़ा के समक्ष आरोपी तुलसी एक्का के विरुद्ध धारा 307,459,भा द वि एवं आयुध अधिनियम की धारा 25,27 के तहत अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया था।
माननीय विद्वान न्यायाधीश ने प्रकरण में सभी साक्षियों के परीक्षण पश्चात् साक्षियों के बयान एवं दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आरोपी तुलसी एक्का को धारा 307भा द वि के अन्तर्गत दोषी करार देते आहत ज्वाकिम टेटे की हत्या का प्रयास करने के जुर्म में 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं ₹500 की जुर्माने से दण्डित करने का दण्डादेश पारित किया है प्रकरण में अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक राजेश सिंह ठाकुर ने पक्ष रखा।

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