
जशपुरनगर 18 अगस्त 2021/ संचालक पंचायत संचालनालय नवा रायपुर छत्तीसगढ़ के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम में दिए गए प्रावधान अनुसार ग्रामसभा का प्रत्येक तीन मास में कम से कम एक सम्मिलन आयोजित करने का प्रावधान के तहत् कलेक्टर श्री महादेव कावरे ने सभी एसडीएम और जनपद सीईओ को निर्देश जारी किया गया है। जिसके अंतर्गत प्रतिवर्ष 23 जनवरी, 14 अप्रैल, 20 अगस्त एवं 02 अक्टूबर से अनिवार्य रूप से ग्राम सभा का सम्मिलन आयोजित किया जाय। ग्राम सभा का सम्मिलन ग्राम पंचायत के प्रत्येक ग्राम में आयोजित किया जाय। किसी ग्राम पंचायत में एक से अधिक ग्राम हो तो ऐसी स्थिति में अलग-अलग ग्रामों के लिए अलग-अलग तिथियों में ग्रामसभा आयोजित किया जाय।
20 अगस्त 2021 से आयोजित होने वाली ग्राम सभा की बैठक हेतु जनपद पंचायत वार प्रत्येक ग्राम पंचायतों एवं उनके आश्रित ग्रामों में ग्राम सभा का आयोजन करने के लिए एक समय सारणी तैयार कर ली जाय, ताकि एक तिथि में किसी ग्राम पंचायत के एक ही ग्राम में ग्राम सभा का आयोजन हो सके। इस प्रकार की व्यवस्था से विशेषकर सरपंच एवं सचिव उस ग्राम सभा की बैठक में आसानी से उपलब्ध रह सकेंगे। ग्रामसभा आयोजन के लिए स्थानीय आवश्यकता अनुसार अधिकारियों/कर्मचारियों को विशेष जिम्मेदारी दी जाय।
कोविड-19 की गाईड लाईन का पालन करते हुए दिनांक 20 अगस्त 2021 से आयोजित ग्रामसभा में बिन्दुओं पर विशेष रूप से चर्चा किया जाय। जिसमें छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम में प्रावधानित छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत (बजट अनुमान) अंतर्गत ग्राम पंचायत के बजट अनुमान के प्रारूप पर विचार और अनुमोदन। ग्राम पंचायत डेव्हलपमेंट प्लान (हमर गांव-हमर योजना) के निर्माण के संबंध में जानकारी दी जाय यदि निर्माण के संबंध में संशोधन की आवश्यकता हो तो संशोधन किया जाकर इसे अद्यतन किया जाय। सिटिजन चार्टर के बारे में चर्चा करना, लाईन विभाग के मैदानी अमलों के साथ समन्वय करना, चार्टर को ग्रामसभा के समक्ष पढ़ना और उसे अनुमोदित करना।
जेजेएम के दिशा निर्देशों के अनुरूप निरंतर, गुणवत्तायुक्त, पर्याप्त पेयजल व्यवस्था के लिये नल जल प्रदाय योजना, सोलर पम्प आधारित जल प्रदाय योजना के संबंध में जानकारी देना। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में बाढ़ के प्रभाव को कम करने संबंधी उपायों पर चर्चा करना एवं उसे क्रियान्वयन करना। मानसून के समय उत्पन्न रोगों के निदान एवं निवारण पर चर्चा करना एवं उससे निपटने चिकित्सकीय सुविधाओं का अवलोकन करना एवं इस संबंध में जागरूकता फैलाना। खरीफ फसल के लिये उर्वरक एवं बीज वितरण पर चर्चा करना। दिव्यांगजनों का दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाने एवं 40 प्रतिशत से ज्यादा दिव्यांग व्यक्ति का यूडीआईडी कार्ड (विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र) बनाये जाने के संबंध में जागरूकता फैलाना। सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत संचालित पेंशन योजनाएं- सामाजिक सुरक्षा पेंशन, सुखद सहारा, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन एवं मुख्यमंत्री पेंशन योजनाओं का सत्यापन कराना। कृषक मित्र-दो वर्ष की अवधि पूर्ण कर चुके कृषक मित्रों के स्थान पर नए कृषक मित्रका चुनाव करना है जो कृषक मित्र का कार्य अच्छा है उनकी कार्य अवधि दो वर्ष के लिएबढ़ाए जाने के संबंध में चर्चा। जाति प्रमाण पत्र हेतु प्राप्त आवेदनों पर विचार करना। जिला पंचायत/जनपद पंचायत/ग्राम पंचायत द्वारा स्थानीय आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अन्य विषयवस्तु को ग्राम सभा के एजेंडे में सम्मिलित कर सकते हैं। उपरोक्तानुसार शासन के संदर्मित संलग्न पत्र में दिए गए निर्देशानुसार कृपया कोविड-19 हेतु केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय स्तर पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए ग्राम सभा सम्मिलन का आयोजन सुचारू रूप से सम्पन्न कराना सुनिश्चित करें। ग्रामसभा पश्चात् अपने जनपद पंचायत क्षेत्र के ग्राम पंचायतों से ग्राम सभा में की गई कार्यवाही की सत्य प्रतिलिपि एवं गणपूर्ति वाली निर्धारित प्रपत्र की जानकारी संकलित कर उप संचालक पंचायत जिला जशपुर छ0ग0 को दिनांक 30 अगस्त 2021 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि शासन को जानकारी भेजी जा सके।