छत्तीसगढ़जशपुरन्यूज़

01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत समस्त श्रेणी के मोटर वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाना होगा अनिवार्य

01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत समस्त श्रेणी के मोटर वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाना होगा अनिवार्य

जिले के वाहनों में एच.एस.आर.पी. लगवाने हेतु मेसर्स रोममेर्टा सेफ्टी सिस्टम्स लिमिटेड को किया गया है अधिकृत

जशपुरनगर 16 दिसम्बर 2024/ सर्वाेच्च न्यायालय के निर्देशानुसार छत्तीगसढ़ राज्य में 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत समस्त श्रेणी के मोटर वाहनों पर वाहन स्वामी द्वारा 120 दिवस के भीतर एच.एस.आ.पी. (हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट) लगवाया जाना अनिवार्य किया गया है। इस संबंध में परिवहन विभाग द्वारा दो वेंटर को निर्धारित दर पर एच.एस.आर.पी. लगाने के लिए अधिकृत किया गया है। इनमें मेसर्स रीयल मेजॉन इंडिया लिमिटेड एवं रोसमेर्टा सेफ्टी सिस्टम्स लिमिडेट शामिल है।
परिवहन विभाग द्वारा समस्त आर.टी.ओ. कार्यालयों को जोन-ए और जोन-बी दो जोन में बांटा गया है। जोन-बी के अंतर्गत जिला परिवहन कार्यालय जशपुर सम्मिलित है। जशपुर जिले में पंजीकृत समस्त श्रेणी के वाहनों का एच.एस.आर.पी. लगाने की जिम्मेदारी मेसर्स रोममेर्टा सेफ्टी सिस्टम्स लिमिटेड को दी गई है। आम नागरिकों की सुविधा हेतु हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह आवेदन की प्रक्रिया वेबसाईट cgtransport.gov.in पर उपलब्ध होगी।

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