1 अक्टूबर से LPG सिलेंडर की डिलीवरी बंद नहीं होगी, लेकिन सब्सिडी के लिए जरूरी है ये काम

नई दिल्ली। घरेलू LPG ग्राहकों के लिए 1 अक्टूबर 2026 से नया नियम लागू होने जा रहा है। इसे लेकर सोशल मीडिया और कुछ रिपोर्टों में यह दावा किया जा रहा है कि आधार बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं कराने पर LPG सिलेंडर की डिलीवरी बंद हो जाएगी। सरकार के मुताबिक ऐसा नहीं है। LPG की सप्लाई पूरी तरह बंद नहीं होगी, लेकिन सब्सिडी वाले दाम पर रिफिल लेने के लिए Biometric Aadhaar Authentication (BAA) जरूरी होगा।

किस ग्राहक पर लागू होगा नया नियम?

1 अक्टूबर से जिन घरेलू LPG उपभोक्ताओं ने BAA पूरा नहीं किया है, उन्हें सब्सिडी के साथ रेगुलेटेड रिटेल प्राइस पर रिफिल बुक करने के लिए पहले आधार बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन पूरा करना होगा। जिन ग्राहकों का सत्यापन पहले ही हो चुका है, उन्हें दोबारा प्रक्रिया कराने की जरूरत नहीं है।

KYC नहीं कराया तो क्या सिलेंडर नहीं मिलेगा?

नहीं। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि जो ग्राहक BAA नहीं कराते हैं, उन्हें LPG मिलना बंद नहीं होगा। हालांकि ऐसे ग्राहकों को सिलेंडर बाजार मूल्य पर और बिना सब्सिडी के मिलेगा। स्थानीय उपलब्धता के आधार पर 5 या 10 किलो के सिलेंडर का विकल्प भी दिया जा सकता है।

घर बैठे कैसे करें बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन?

ग्राहकों के पास कई विकल्प हैं—

  • LPG सिलेंडर की डिलीवरी के समय डिलीवरी कर्मचारी के जरिए
  • अपने LPG वितरक के शोरूम पर जाकर
  • Indane ग्राहक IndianOil ONE ऐप से
  • Bharatgas ग्राहक HelloBPCL ऐप से
  • HP Gas ग्राहक HP PAY ऐप से

सरकार के अनुसार 19 सितंबर 2026 तक 27.43 करोड़ यानी 89.9% सक्रिय घरेलू LPG उपभोक्ता अपना बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन पूरा कर चुके थे।

सरकार ने क्यों बदला नियम?

सरकार का कहना है कि इस व्यवस्था का उद्देश्य सब्सिडी का लाभ वास्तविक और पात्र घरेलू उपभोक्ताओं तक पहुंचाना, डुप्लीकेट या अपात्र कनेक्शन की पहचान करना और घरेलू सब्सिडी वाले सिलेंडरों के व्यावसायिक इस्तेमाल को रोकना है।

यानी सीधी बात: 1 अक्टूबर से LPG डिलीवरी बंद नहीं होगी, लेकिन सब्सिडी वाले रेट का लाभ जारी रखने के लिए आधार बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन पूरा करना जरूरी होगा।

LPG सहायता हेल्पलाइन: 1800-2333-555

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