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15 नवम्बर की शाम पांच बजे से मतदान समाप्ति तक शराब दुकानें बंद रखने कलेक्टर श्री गोयल ने जारी किया है आदेश

*विधानसभा आम निर्वाचन-2023*

*मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व शुष्क दिवस घोषित*

*15 नवम्बर की शाम पांच बजे से मतदान समाप्ति तक शराब दुकानें बंद रखने कलेक्टर श्री गोयल ने जारी किया है आदेश*


रायगढ़, 13 नवम्बर2023/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कार्तिकेया गोयल ने विधानसभा आम निर्वाचन के तहत आगामी 17 नवंबर को होने जा रहे मतदान कार्य के मद्देनजर मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व अर्थात 15 नवंबर को सायं 5 बजे से 17 नवंबर तक शुष्क दिवस घोषित करते हुए उक्त समयावधि में सभी प्रकार की मदिरा दुकाने आदि बंद रखने के आदेश दिए है।
विधानसभा निर्वाचन-2023 संबंधी कार्य निर्विघ्न एवं निष्पक्षतापूर्वक संपन्न कराने के उद्देश्य से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देश पर कलेक्टर श्री कार्तिकेया गोयल ने रायगढ़ जिले में समस्त देशी, विदेशी और कंपोजिट मदिरा दुकानें, समस्त होटल बार एवं देशी मदिरा वेयर हाउस को 15 नवंबर सायं 5 बजे से 17 नवंबर को मतदान समाप्ति तक पूर्णत: बंद रखने हेतु निर्देश दिए है। इस अवधि में मदिरा का विक्रय पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। इसी तरह मतगणना तिथि 3 दिसंबर को भी मतगणना स्थल नगर पालिक निगम रायगढ़ अंतर्गत समस्त मदिरा दुकानें, होटल बार एवं देशी मदिरा वेयरहाउस सम्पूर्ण दिवस के लिए बंद रखे जायेंगे। मतदान अवधि में उड़ीसा राज्य के सीमावर्ती जिला झारसुगुड़ा की 3, बरगढ़ की 20 और सुंदरगढ़ की 7 मदिरा दुकानें भी मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व 15 नवंबर सायं 5 बजे से लेकर 17 नवंबर को मतदान समाप्ति तक बंद रखी जावेंगी। शुष्क अवधि में मदिरा का सम्पूर्ण संव्यवहार प्रतिबंधित रहेगा।

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