
⏺️ थाना आस्ता में आरोपियों के विरूद्ध अप.क्र. 34/21 धारा 363, 302, 201, 34 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध।
मामला जशपुर जिला अंतर्गत थाना आस्ता का है जहां दिनांक 26.09.2021 की दोपहर करीब 03 बजे थाना आस्ता क्षेत्र निवासी गुमशुदा बालक 06 वर्ष का अपने बड़े भाई के साथ गांव के नदी तरफ गया था, वहां कुछ देर रूकने के बाद अपने बड़े भाई को मछली मारने जा रहा हूं कहकर पास के डूबादह नामक स्थान पर गया, जहॉं पर पहले से गांव के 02 नाबालिग लड़के 15 वर्ष एवं 08 वर्ष के जो आपस में भाई हैं, बंषी डंडा से मछली पकड़ रहे थे। गुमषुदा नाबालिग का बड़ा भाई अपने बाड़ी में शाम तक काम करने के पश्चात् अपने घर लौटा तो पता चला कि उसका छोटा भाई घर में वापस नहीं आया है, तब उसका आसपास गांव में पता-तलाष करने पर पता नहीं चलने पर 15 वर्षीय आरोपी बालक से पूछने पर बताया कि उसके भाई डूबादह में आया था किन्तु 10-12 मिनट रूकने के बाद घर तरफ निकल गया, जामडीपा तक जाते हुये उक्त बालक को देखना बताया। प्रार्थी की थाना आस्ता में रिपोर्ट करने पर गुम इंसान एवं अप.क्र. 34/21 धारा 363 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
➡️ मामले में विवेचना दौरान घटना दिनांक को गुमशुदा बालक बंशी खेलने के लिये डूबादाह के पास गांव के 02 नाबालिग लड़के 15 वर्ष एवं 08 वर्ष के पास जाने एवं उसके बाद घर जाते समय गुम होने की बात स्पष्ट रूप से प्रकाश में आने पर नाबालिग लड़कों से बारीकी से पूछताछ करने पर बताया कि घटना दिनांक समय को गुम बालक बंशी खेलने के लिये उसके पास आया था और इन्हें मछली मारने के लिये बंशी देने के लिये कहा गया किन्तु गुम बालक को बंशी नहीं देने पर उसने नाराज होकर डूबादह के पानी में पत्थर फेंककर वहां से दौड़कर घर तरफ भाग रहा था, तथी 15 वर्ष की आरोपी बालक ने गुस्से में आकर उक्त गुमशुदा बालक को दौड़ाकर पत्थर-चट्टान के पास पकड़ा और उसे धकेल कर चट्टान में गिरा दिया उसके बाद पास में पड़े एक पत्थर से गुमषुदा बालक के चेहरा व माथा में मारकर चेहरा को कुचल दिया तथा उसके पहने हाफ शर्ट को खोलकर उक्त बालक के गले में बांधकर गला को घोंट कर हत्या कर दिया एवं गुमषुदा के शव को पत्थर चट्टान के गढ्ढे में घसीटते हुये ले जाकर कुछ देर तक छुपा कर रखा बाद में घर से फावड़ा लेकर पुनः घटना स्थल पहंुचा किन्तु घटना स्थल के पास डूबादाह में गांव के ही कुछ लड़के मछली मारने के लिये बंषी खेल रहे थे जिससे लाष को ठिकाना लगाने के लिये मौका नहीं मिलने पर उसके 08 वर्ष के छोटे भाई के साथ डूबादह के नीचे तरफ कुछ देर तक मौका की तलाष में मछली मारता रहा, किन्तु जैसे ही गांव के लड़के डूबादह से बस्ती की ओर गये उसके बाद दोनों भाई घटना स्थल के पास पहुंचकर कुछ दूरी में फावड़ा से गढ्ढा खोदकर गुमशुदा बालक के शव को दफना दिये। विवेचनाक्रम में आरोपी बालक का मेमोरंडम कथन गवाहों के समक्ष लेखबद्ध कर उसकी निषानदेही पर कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में शव उत्खनन की कार्यवाही कराया गया, तथा घटना में प्रयुक्त पत्थर, फावड़ा को जप्त किया गया। घटना को अंजाम देकर साक्ष्य छिपाने की नियत से शव को गढ्ढा में दफना दिया गया था तथा पत्थर-चट्टान में लगे खून को पानी से धो दिया गया था। मामले में थाना आस्ता में उपरोक्त धारा सदर का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपीगण 02 नाबालिग लड़के 15 वर्ष एवं 08 वर्ष को विधि अनुसार कार्यवाही कर दिनांक 30.09.2021 को बाल संप्रेषण गृह भेजा गया।
➡️प्रकरण की संपूर्ण विवेचना कार्यवाही एवं आरोपी की पतासाजी में थाना प्रभारी उप निरीक्षक दुखराम भगत, स.उ.नि. रघुसाय पैंकरा, प्र.आर. 274 त्रिनाथ यादव, आर. 378 विनोद तिर्की, आर. 350 हेमंत कुजूर, आर. 590 उकिल साय, आर. 754 हरिनंदन साय, आर. 739 आनंद तिर्की का महत्वपूर्ण योगदान रहा।