पदोन्नति परीक्षा में विभागीय कर्मचारियों को शामिल होने मिली अनुमति

राज्य विधिक माप विज्ञान विभाग के परीक्षा परिणाम हाई कोर्ट के आदेश के रहेगा अधीन,राज्य के विधिक मापविज्ञान विभाग में निरीक्षक के पद के लिए विभागीय पदोन्नति परीक्षा में स्नातक सहायक ग्रेड-तीन के कर्मचारियों को बैठने की अनुमति दे दी है।

बिलासपुर।। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के आदेश से विधिक मापविज्ञान विभाग के कमर्चारियों को राहत मिली है। विभागीय पदोन्नति परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। कर्मचारियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने राज्य के विधिक मापविज्ञान विभाग में निरीक्षक के पद के लिए विभागीय पदोन्नति परीक्षा में स्नातक सहायक ग्रेड-तीन के कर्मचारियों को बैठने की अनुमति दे दी है। इसके साथ ही परीक्षा परिणाम को हाई कोर्ट ने अपने अंतिम आदेश के अधीन रखा है।

मालूम हो कि विभाग के अधिकारियों ने कर्मचारियों को विभागीय परीक्षा में शामिल होने के अयोग्य घोषित कर दिया था। अफसरों के ,इस फैसले को कर्मचारियों ने अपने वकील के जरिये याचिका दायर कर हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। राज्य शासन के विधिक मापविज्ञान विभाग में निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिए विभाग ने 20 अक्टूबर 2021 को आवेदन पत्र आमंत्रित जारी किया था। इसके तहत विभाग में कार्यरत सहायक ग्रेड-तीन के कर्मचारियों के पदोन्नति के लिए विभागीय पदोन्नति परीक्षा आयोजित करने विज्ञापन जारी किया गया था।

उक्त पद के लिए याचिकाकर्ता अचिंता भौमिक सहित अन्य कर्मचारियों ने आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। पदोन्नति के जारी अहर्ता आवेदकों को किसी मान्यता प्राप्त महाविद्यालय से स्नातक होना अनिवार्य था। याचिका के अनुसार वे सभी स्नातक हैं। मान्यता प्राप्त विश्विद्यालय से डिग्री भी हासिल किया है। याचिकाकर्ताओं ने शिकायत करते हुए कहा है कि उनके आवेदनों को परीक्षण के बाद तत्कालीन नियंत्रक ने 20 अप्रैल 2022 को परीक्षा में बैठने के लिए पात्र घोषित किया। याचिका के अनुसार विभाग में नए नियंत्रक की नियुक्ति के बाद आवेदनों का दोबारा परीक्षण किया गया।

परीक्षण के बाद आवेदनों को निरस्त करने के साथ ही परीक्षा में बैठने के लिए अपात्र घोषित कर दिया गया। याचिककर्ता ने विभाग के कार्यो की जानकारी देते हुए कहा कि विधिक माप विज्ञान विभाग का प्रमुख कार्य बांटों मापों तौलने एवं मापने के उपकरणों का नियत अन्तराल में सत्यापन मुद्रांकन करना है। साथ ही डिब्बा बन्द वस्तुओं में अंकित घोषणाओं आदि का अनुपालन सुनिश्चित कराना तथा अधिनियम एवं नियमावली के अधीन अनियमितता पाए जाने पर विधिक कार्रवाई करने का नियम है। याचिका के अनुसार विभाग द्वारा विभागीय परीक्षा 17 दिसंबर 2022 को निर्धारित की गई है।

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