
लाॅकडाउन के दौरान सरकारी राशन दुकानो से खाद्यान्न वितरण की अनुमति
कलेक्टर ने जारी किए निर्देश, सुबह सात से 12 बजे तक खुलेंगी शासकीय राशन दुकानें
कोरबा छत्तीसगढ़ 16 अप्रैल 2021/शासकीय उचित मूल्य दूकानों से अप्रैल माह के राशन वितरण हेतु निर्देश जारी कर दिए गये हैं, जिसके अनुसार टोकन, सेनिटाइजर, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए सुरक्षात्मक उपायों के साथ राशन वितरण किया जाएगा। कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। लाॅकडाउन की अवधि में शासकीय राशन दुकान से 17 अप्रैल से 22 अप्रैल तक सुबह सात बजे से दोपहर 12 बजे तक हितग्राहियों को खाद्यान्न वितरण किया जाएगा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि राज्य में कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम के दृष्टिगत कोेरबा जिले में लाॅकडाउन करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए है। राज्य की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत किए जाने वाले खाद्यान्न एवं अन्य वस्तुओं वितरण के द्वारा जिले के जरूरतमंद व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की गई है।
राज्य की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत हितग्राहियों को खाद्यान्न एवं अन्य वस्तुओं की उपलब्धता सुुनिश्चित करने के लिए खाद्यान्नों के परिवहन, भण्डारण, शासकीय उचित मूल्य दुकानें से वितरण, लोडिंग-अनलोडिंग एवं उससे संबंधित सहायक गतिविधियों की अनुमति दी गई है। शासन द्वारा जारी निर्देशानुसार शासकीय राशन दुकानों में अप्रैल माह का राशन वितरण सुनिश्चित कराया जाएगा। उचित मूल्य दुकानों से खाद्यान्न वितरण के लिए वार्ड, मोहल्ला, ग्रामवार हितग्राहियों को टोकन जारी कर नियंत्रित तरीके से राशन वितरण किया जाएगा। उचित मूल्य दुकानों में राशन वितरण के समय सामाजिक दूरी का पालन करते हुए हितग्राहियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। हितग्राहियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दूरी बनाकर राशन लेना होगा। शासकीय राशन दुकान संचालकों को हितग्राहियों के खड़े होने के स्थान का चिन्हांकन सुनिश्चित करते हुए कतारबद्ध कराकर खाद्यान्न वितरण कराना होगा। शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालक के द्वारा दुकान के बाहर सेनेटाइजर एवं हाथ धोने के लिए साबुन की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।