छत्तीसगढ़

परिवहन नियमों के उल्लंघन पर 8 गाडिय़ों पर 2.53 लाख का जुर्माना

बिना तारपोलिन ढके एवं ओवरलोड का मामला, जिला परिवहन विभाग ने की कार्यवाही

रायगढ़ । परिवहन नियमों के उल्लंघन पर 8 गाडिय़ों पर जिला परिवहन विभाग ने 2.53 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इन गाडिय़ों में बिना तारपोलिन या कवर ढंके परिवहन करते और ओवरलोडिंग करना पाया गया।

गौरतलब है कि कलेक्टर श्री कार्तिकेया गोयल ने यातायात नियमों के उल्लंघन करने वाले वाहनों पर लगातार कार्यवाही करने के निर्देश जिला परिवहन अधिकारी को दिए हुए हैं।
          

जिला परिवहन अधिकारी श्री अमित प्रकाश कश्यप से प्राप्त जानकारी अनुसार 8 गाडिय़ों पर 2.53 लाख पर जुर्माने की कार्यवाही की गई है। इसमें वाहन क्रमांक ओडी 23 ई 0059 पर 45 हजार रुपये का शमन शुल्क लगाया गया।

इसी तरह वाहन क्रमांक सीजी 11 बीई 3664 पर 42 हजार रुपये, वाहन क्रमांक सीजी 13 एडब्ल्यू 3065 पर 50 हजार रुपये, वाहन क्रमांक एमपी 18 एच 6515 पर 36 हजार रुपये, वाहन क्रमांक एमपी 65 जी ए 1601 पर 41 हजार रूपये, वाहन क्रमांक सीजी 28 जे 0027 पर 12 हजार रुपये, वाहन क्रमांक सीजी 28 बीएफ 0027 पर 12 हजार रुपये तथा वाहन क्रमांक सीजी 13 व्ही 1224 पर 15 हजार रुपये का शमन शुल्क लगाया गया। जिला परिवहन अधिकारी ने कहा कि सड़क सुरक्षा के लिए  यातायात नियमों का पालन बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि आगे भी जांच और उल्लंघन करने वालों में लगातार कार्यवाही जारी रहेगी।

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